Friday, March 29th, 2024 Login Here
पुलिस रिमांड में हिस्ट्रीशीटरों ने लूट समेत आजाद ग्रुप के 70 बदमाशों के उगले राज अष्टमुर्ति की पूजा के साथ कांग्रेस प्रत्याशी गुर्जर ने शुरू किया चुनावी अभियान अवैध हथियारों के जखीरे के साथ बिना चीरा लगा 121 किलो डोडा बरामद घर में सोई अकेली वृद्ध महिला का गला रेतकर हत्या के बाद 8 किलो अफीम लूट ले गए बदमाश ओम सर्किट के बाद धार्मिक हवाई सर्किट से भी वंचित रह गई पशुपतिनाथ की नगरी पानी पीते ही गश खाकर गिरी, 93 भेड़ो की मौत अस्पताल के कायाकल्प पर आचार संहिता का असर, अटक गई विजेताओं की घोषणा और राशि बिना मालिक की इजाजत घर की दीवार पर स्लोगन लिखा, पोस्टर चिपकाया तो कार्यवाही होगी लोकसभा चुनाव करवाने मन्दसौर आई एसएसबी की कम्पनी ने पशुपति के आंगन में की सफाई प्रशासन ने निरस्त की पं मिश्रा की कथा, भक्तो ने जारी रखी तैयारियां विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की कांग्रेस ने एमपी के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, मीनाक्षी नटराजन का नाम भी शामिल लोकसभा चुनाव में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी शामिल, भाजपा ने 40 नेताओ को बनाया स्टार प्रचारक बालाजी ग्रुप ने निकाली धुलेंडी पर्व पर परम्परागत रंगारंग महागैर पूरा देश एक स्वर में बोल रहा मैं हॅू मोदी का परिवार पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन निरस्त
मंदसौर निप्र । माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री रूपेश कुमार गुप्ता   मदंसौर के द्वारा आरोपी गोवर्धनलाल पिता केशुराम भांभी, 52साल,  नि.  माल्याखेडी, थाना वायडी नगर, मदंसौर मप्र को अफीम तस्करी करने का आरोपी मानते हूए 03 वर्ष कारावास एवं 30 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।
   मीडिया सेल अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन के बताया कि प्रकरण इस प्रकार है कि दिंनाक- 19.06.2016 को पुलिस थाना पिपलियामंडी के सहायक उप निरीक्षक- जगदीश सीनम को विश्वसीन मुखबिर से सूचना प्राप्त हूई की गोवर्धनलाल भांभी नि0 माल्याखेडी, थाना वायडी नगर का अवैध अफीम लिए महू-नीमच हाई-वे के रास्ते पर जाकर राजस्थान के बाहर से आने वाले तस्कर को देने जा रहे है।  मुखबिर सूचना से कार्यवाही करते हूए पुलिस फोर्स व पंचान को तलब कर मौके पर कार्यवाही करने हेतु रवाना हूए। मौके पर पहूच कर नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद मुखबिर सूचना के अनुसार बताया संदिग्ध व्यक्ति काली पेंट व ब्लू शर्ट में मोटर सायकिल पर आता दिखा, पुलिस फोर्स की सहायता से नाकाबंदी कर उक्त व्यक्ति को रोककर उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम गोवर्धनलाल पिता केशुराम भांभी  का होना बताया। उसकी तलाशी लेने पर 2 किलो मादक पदार्थ अफीम मिली। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर  एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया ।   अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी गोवर्धनलाल  को अफीम तस्करी करने का आरोपी मानते हूए 03 वर्ष कारावास एवं 30 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन पदेन लोक अभि योजक/ उप संचालक अभियोजन  बापुसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया एवं सक्रिय सहयोग एडीपीओ नितेश कृष्णन के द्वारा किया गया।

Chania