Friday, March 29th, 2024 Login Here
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मंदसौर निप्र। गए थे नमाज पढ़ने लेकिन रोजे गले पड़ गए वाली कहावत प्रदेश सरकार पर उस समय लागू हो गई जब पार्षद राम कोटवानी की याचिका पर न्यायालय के फैसले के विरुध्द अपील करने उच्च न्यायालय की डबल बैंच में प्रदेश सरकार  पहुंची और परिसीमन के बहाने चुनाव स्थगित किए जाने की याचिका दायर की लेकिन उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने साफ आदेश कर दिया कि शासन चार सप्ताह में मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव करवाएें।
17 जनवरी 2019 को नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था ऐसे में नगरपालिका अधिनियम की धारा 37 के अनुसार राज्य शासन को निर्वाचित पार्षदों में से ही किसी एक पार्षद को अध्यक्ष पद पर काबिज करना था लेकिन शासन ने ऐसा नही किया और डिप्टी कलेक्टर को नगरपालिका की बागडौर सौप दी जिस पर आपत्ति लेते हुए पार्षद रामकोटवानी ने माननीय न्यायालय में रिटपीटीशन दायर की जिसका नोटिस जारी होते ही शासन ने आनन-फानन में छः माह बाद नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर हनीफ शेख की नियुक्ति कर दी ऐसे में पार्षद राम कोटवानी ने पुनः न्यायालय में याचिका दायर कर नियमानुसार अध्यक्ष का निर्वाचन कराएें जाने की मांग की , नियमानुसार छः माह की अवधि बित जाने के पश्चात जनता द्वारा ही अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाना था । न्यायालय में इस मामलें की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह में अध्यक्ष का निर्वाचन कराएें जाने का आदेश दिया लेकिन शासन ने इस आदेश को नही माना और ना ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाएें ऐसे में कोटवानी ने पुनः अवमानना याचिका न्यायालय में दायर की इसी बीच राज्य शासन ने एक अध्यादेश लाकर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराएें जाने का निर्णय ले लिया और महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया । इसके बाद राम कोटवानी ने चौथी याचिका दायर की जिसमें उन्होने फिर से नए गजट नोटिफिकेशन के आधार पर चुनाव कराएें जाने की मांग की थी इसमें 17 दिसम्बर को सुनवाई होना है लेकिन उससे पहले ही उच्च न्यायालय की डबल बैंच में शासन द्वारा दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हो गई जिसमें न्यायालय ने शासन की चुनाव रद्द किए जाने की मांग को अस्वीकार करते हुए चार सप्ताह में चुनाव कराएें जाने का आदेश दिया । 
बताया जाता है कि माननीय न्यायालय में दायर हुई अवमानना याचिका के बाद शासन ने उच्च न्यायालय की डबल बैंच में उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें न्यायालय ने चार सप्ताह में चुनाव कराएें जाने का आदेश दिया था । इस दौरान शासन ने न्यायालय के सामने तर्क रखा था कि नगरपालिका वार्डो का परिसीमन कराया जाना है ऐसे में परिसीमन के बाद ही नगरपालिका के चुनाव कराएें जाएें । इस पर पार्षद राम कोटवानी ने तर्क देते हुए कहा कि शासन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुनाव कराएें जाने का निर्णय कर गजट नोटिफिकेशन कर चुका है जिसके बाद अब नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाना है ऐसे में परिसीमन नही होने के कारण चुनाव रोके जाने का कोई औचित्य ही नही है क्योंकि नगरपालिका के सभी पार्षद निर्वाचित है उन्हें ही अध्यक्ष को चुनना है । पार्षद कोटवानी की दलिलों से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि चार सप्ताह में मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष पद का निर्वाचन कराएें जाएें ।
न्याय के मंदिर से लोकतंत्र की जीत हुई
- मंदसौर नगरपालिका की निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आज न्याय के मंदिर से लोकतंत्र की जीत हुई है न्यायालय से लेकर राजभवन तक मैने जनहित में और लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष किया है । जिसके परिणाम स्वरूप न्याय के मंदिर से विजयी मिली और चार सप्ताह मेंचुनाव कराएें जाने का आदेश दिया गया ।
राम कोटवानी, पार्षद नगरपालिका
- चार सप्ताह में चुनाव कराएें जाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर शासन ने डबल बैंच में अपील की थी वहां से आज क्या आदेश आया है इसके बारे में अभी पता नही लग पाया है आदेश आने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा ।
हनीफ शेख, अध्यक्ष नगरपालिका

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