Saturday, April 20th, 2024 Login Here
मंदसौर निप्र । आर्थिक अपराध अनवेक्षण ब्यूरो के द्वारा दर्ज किये गये प्रकरण तथा न्यायालय के द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट के मामले मेंसीएमओ सविता प्रधान को न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है । सीएमओ प्रधान को 15 दिवस के भीतर 36 लाख रुपये से अधिक की बैंक ग्यारंटी और कोर्ट में जमा कराने के आदेश न्यायालय ने दिये है ।
मामला कुछ यूं है कि प्रदेश के मंडला जिले में पदस्थ रहने के दौरान नियम कायदों को ताक पर रख आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से निविदा जारी करते हुए अवैध रुप से लाभ कमाने का आरोप लगाये गये थे, इस मामले मेंशिकायत के बाद ईओडब्ल्यू शाखा के द्वारा मामले में प्ररण दर्ज कर जांच की गई थी । जांच में पूरा मामला वास्तविक पाये जाने पर सरकारी अधिकारी होने के कारण ईओडब्ल्यू के द्वारा शासन से चालान पेश करने को लेकर अनुमति मांगी जा रही थी लेकिन लंबे समय से शासन की ओर से कोई हरी झण्डी नही मिलने के बाद इस मामले में न्यायायल ने स्वयं संज्ञान लेते हुए जांचकर्ता ईओडब्ल्यू अधिकारियों को निर्देश दिये थे, निर्देशों के बाद मामले में चालान प्रस्तुत किया गया जिसके बाद न्यायालय ने सीएमओ सविता प्रधान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था । वारंट जारी होने से दो दिन पूर्व से ही सीएमओ प्रधान के द्वारा अवकाश लिया गया था जिसके बाद से अब तक वह वापस अवकाश से नही लोटी है ।
इस बीच आर्थिक अपराध ब्यूरो की एक टीम सीएमओ प्रधान की गिरफ्तारी के लिये मंदसौर नगर पालिका कार्यालय भी पहुॅची थी जहां सीएमओ नही मिलने पर टीम के द्वारा वारंट की कॉपी भी चस्पा कि गई थी ।
ताजा मामले की बात करें तो मंडला कोर्ट से सीएमओ प्रधान को जमानत मिली है जिसके बाद वह 26 दिसंबर को पुनः सीएमओ की कुर्सी पर नजर आ सकती है । कोर्ट ने एक लाख रुपये की तत्काल जमानत ली है जबकि 15 दिवस के भीतर 36 लाख रुपये के आसपास की बैंक ग्यारंटी और न्यायालय में जमा कराने के निर्देश दिये है ।
इनका कहना -
हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये याचिका लगाई थी लेकिन पहली तारीख पर सुनवाई नही हुई और दूसरी तारीख से पहले ही जमानत याचिका वापस ले ली थी, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा लिखी गई टीप के आधार पर मंडला कोर्ट ने एक लाख रुपये की तत्काल जमानत तथा आगामी 15 दिवस के भीतर 36 लाख रुपये के आसपास की बैंक ग्यारंटी जमा कराने की सशर्त जमानत मांगी है ।
श्रीमती सविता प्रधान,
सीएमओ मंदसौर