Friday, March 29th, 2024 Login Here
आरटीओ ने 31 मार्च तक जिले समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनो, रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी केब, मेक्सी केब, ऑटोरिक्शा पर लगाया प्रतिबन्ध
*नियम विरुद्ध कार्य करने पर होगी सख्त वैधानिक कार्यवाही*
मंदसौर 23 मार्च 20/ नोवेल कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। यह एक संक्रामक रोग है जिसका फैलाव श्रृंखलाबद्ध रुप से अत्यन्त त्वरित गति से होता है। ऐसी स्थिति मे मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा लोकहित मे संपूर्ण राज्य मे, मध्यप्रदेश व अन्य राज्यो के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनो तथा रोडवेज , लोक परिवहन सेवा,संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी केब, मेक्सी केब तथा ऑटोरिक्शा आदि राज्य से बाहर जाने, अंदर आने तथा संपूर्ण राज्य के भीतर संचालन पर 23 मार्च दोपहर 12 बजे से 31 मार्च तक रोक लगायी गई है। अतः शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश के पालन में जिले के समस्त बस ऑपरेटर्स / बस मालिको, ऑटो / टैम्पो / मैजिक वाहन स्वामियो को आदेशित किया जाता है कि वह अपने - अपने वाहनो का संचालन 23 मार्च दोपहर 12 बजे से 31 मार्च तक पूर्णतः बंद रखेगें। शासन के उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किसी भी वाहन स्वामी / बस मालिको / ऑटो, टेम्पो, मैजिक स्वामियो द्वारा किया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।