Thursday, March 28th, 2024 Login Here
मंदसौर जनसारंगी।
कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण मंदसौर नगरीय सीमा जिसमें शहर
कोतवाली, यशोधर्मन
नगर तथा नई आबादी एवं चौकी मुलतानपुरा सीमा क्षेत्र में आज 24 जुलाई शुक्रवार की शाम 6 बजे से 27 जुलाई सोमवार की सुबह 6 बजे तक 60 घंटे का लॉक डाउन रहेगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में कल 25 जुलाई की शाम 7 बजे से 27 जुलाई सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन रहेगा।
इस आशय के आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्टेट ने बताया कि लॉक डाउन
की अवधी में दण्ड प्रकिृया संहिता 1973 की धारा 144 के
तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगें जिसमें आपात सेवा के अलावा किसी को भी घर से
निकलने की अनुमति नहीं होगी, सार्वजनिक स्थानों पर घूमना
पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जिले में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, दूकाने पूरी तरह से बंद रहेगी, अत्यावश्यक सेवा जैसे
स्वास्थ्य,पुलिस, विघुत, नगर पालिका, पंचायत, जल वितरण,
फायर फायटर, घरेलू गैस टंकी वितरण आदि
प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। इसके साथ ही मेडिकल दूकाने और स्वास्थ्य सेवाएं भी
प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। दूध विक्रेता सुबह एवं शाम 6 से 8 बजे तक घर-घर दूध वितरण कर सकेगें। जिले से गुजरने वाले हाईवे प्रतिबंध
से मुक्त रहेगें ।इसके साथ ही प्रतिदिन सायं 7 बजे बाजार बंद
करना अनिवार्य है।
आदेश में यह भी कहा गया कि 25 जुलाई को नगर परिषद सुवासरा के वार्ड आरक्षण की प्रकिृया
कलेक्टर कार्यालय मंदसौर में संपादित होगी उक्त प्रकिृया में राजनैतिक दलों के
पदाधिकारी, जनप्रतिनिधीगण सम्मिलित होना चाहतते है वे इस
प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
उक्त आदेश का उलघंन करने पर
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की
धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवही की जावेगी।