Saturday, April 20th, 2024 Login Here
तैलीया तालाब पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को सही माना एनजीटी ने किसान और गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया मोदी सरकार ने संकल्प लेकर जीत के उद्देश्य से काम करें कांग्रेस कार्यकर्ता जिस वाहन की टक्कर से आरक्षक की मौत हुई उससे हो रहीं थी तस्करी बाईक सवार युवक के ऊपर पेड़ गिरने से मौत साबाखेड़ा फन्टे पर टर्न ले रही ट्रक में घुसी कार, पंप संचालक आनंद अग्रवाल की दर्दनाक मृत्यु किसान के खेत तक पानी पहुंचाकर तस्वीर बदल दी मोदी सरकार ने रंगारंग आकाशीय आतिशबाजी के बीच बुराई के प्रतिक रावण के पुतले का दहन कर मनाया दशहरा पर्व* लोनिवि के कार्यपालन यंत्री आदित्य सोनी व एसडीओं कमल जैन को कलेक्टर ने दिया शोकाज शुभ मुर्हूत में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरा नामाकंन मंदिर जाने के लिए निकले टीआई संजीवसिंह परिहार का शव कार में मिला मुंॅह बोले मामा के साथ मिलकर बेटे ने किया पिता का कत्ल टोल पर खत्म होगा वीआईपी कल्चर, नहीं मिलेगी किसी को भी छूट निजी भूमि को विवादित बताकर अवैध वसूली करने वाला गिरफ्तार किसानों को उन्नति भाजपा सरकार की पहली प्राथमिकता

नई दिल्ली

अनलॉक-4 की गाइडलाइन के मुताबिक, 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी। -फाइल फोटो

    कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा
    किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी

भारत सरकार ने अनलॉक-4 के लिए शनिवार शाम गाइडलाइन जारी कर दी। यह 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। इसके तहत, 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी। 21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। हालांकि, इसमें 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति ही होगी।

अनलॉक-4 की गाइडलाइंस से जुड़ीं मुख्य बातेंः

    कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
    इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
    सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।
    65 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
    राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे।
    21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी। 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय तक ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
    कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेगा।
    सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं।

Chania