Friday, April 19th, 2024 Login Here
मंदसौर निप्र । ग्राम तितरौद निवासी बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने 13 वर्ष के लिये कारावास की सजा से दंडित किया ।
उपसंचालक बीएस ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी 2017 को एक नाबालिग बालिका को बहलाफुसला कर शादी का झांसा देते हुए आरोपी राजु पिता जुंझारलाल सुर्यवंशी उम्र 21 साल अपने साथ भगाकर ले गया, आरोपी राजु ने नाबालिग को मंदसौर तथा उसके बाद ग्राम असावती ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया जिसके बाद आरोपी राजु नाबालिग को ग्राम लसुड़िया क्षेत्र में ले गया जहां पर एक खेत पर बने मकान पर उसे रखा और उसके साथ बलात्कार किया । पुलिस ने मामले में जांच तथा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को लसुड़िया क्षेत्र से आरोपी के कब्जे से दस्तेयाब किया था । पुलिस ने मामले में प्रारंभिक जांच के बाद चालान पेश किया जिसके बाद मामले से जुड़े गवाहों के बयान न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता के समक्ष उनकी कोर्ट में कराये गये । न्यायधीश ने समस्त गवाहों एवं सबुतो के आधार पर आरोपी राजु को धारा 376 (2) आईएन के तहत 10 साल का कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया तथा धारा 363,366 का दोषी मानते हुए आरोपी को 3 वर्ष की सजा तथा 1 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है ।