Saturday, April 20th, 2024 Login Here
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मंदसौर जनसारंगी।
प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब मंदसौर नगर पालिका और जिले की नगरीय निकायों सहित पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चूकी है। मंदसौर नगर पालिका सहित जिले की भानपुरा, भैसोदा,गरोठ, शामगढ, सुवासरा, सीतामऊ, नगरी, नारायणगढ़, पिपलिया और मल्हारग़ढ नगर परिषद सहित पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय के  अध्यक्ष पद का आरक्षण 9 दिसम्बर को सुबह 11 बजे भोपाल के  रविन्द्र भवन में होगा। इससे पहले पार्षद पदों का आरक्षण सम्पन्न हो चूका है और चुनाव के संबध में राज्यस्तर से ही मंदसौर कलेक्ट­ेड व जिला निर्वाचन कार्यालय को आवश्यक ट­ेनिंग भी दी जा चूकी है।
मंदसौर नगर पालिका का कार्यकाल 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। जबकि जिले की दस ही नगर परिषदों में पिछले करीब 8 माह से भी अधिक समय से अध्यक्ष का कामकाज प्रशासन संभाल रहे है। मंदसौर नपा में कुल 40 वार्ड आते है और वार्डो के आरक्षण की प्रकिृया पहले ही सम्पन्न हो चुकी है, अब अध्यक्ष पद का आरक्षण होना है। चक्रानुक्रम के हिसाब से मंदसौर नपाध्यक्ष पद पर पिछडा वर्ग के समीकरण बन रहे है। क्योकि 2000 में सामान्य पुरूष, 2005 में पिछडा वर्ग पुरूष,2010 में अनारक्षित महिला तथा 2015 में अनारक्षित सीट तय हुई थी । इस लिहाज से इस बार अध्यक्ष पद का आरक्षण पिछडा वर्ग महिला के खाते में जाने की पूरी संभावना है।हालांकि कई बार ऐसा भी हो चुका है कि लॉटरी पद्दती की आवश्यकता लगने पर अनारक्षित, अनारक्षित महिला या ओबीसी जैसे आरक्षण दोहराए भी  जा चुके है।
अध्यक्ष पद का आरक्षण होने के साथ ही अब नगरीय निकायों की हलचल शुरू हो जाऐगी। संभावना है कि आरक्षण के बाद दिसम्बर आखरी या जनवरी के पहले सप्ताह तक चुनाव करवाए जा सकते है ऐसे में राजनीति दल भी पूरी सक्रियता शुरू कर चूके है। कांग्रेस पार्षद पद के लिए चुनाव लढ़ने के इच्छुक दावेदारों से आवेदन भी मांग चूकी है जिसमें 40वार्डो के लिए करीब 130 आवेदन कांग्रेस को मिले है वहीं भाजपा अंदरूनी स्तर पर सर्वे करवा रहीं है। जिसके आधार पर उम्मीदवार तय किए जाऐगे। वहीं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार अभी आरक्षण होने का इंतजार कर रहे है।

निर्वाचन नामावली में दर्ज कराए नाम
अध्यक्ष पद आरक्षण की घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। जिले के समस्त नागरिक जिनका नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज नहीं हो पाया है वह नियमानुसार फार्म नंबर 6 भरकर बीएलओ, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट­ीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है। साथ ही किसी भी नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में दो स्थानों पर दर्ज होना कानूनी अपराध है।इसलिए ऐसे मतदाता जिनका नाम अपने वर्तमान निवास स्थान के अलावा पूर्व निवासरत स्थल पर दर्ज है, तो वे फार्म नंबर 7 जमा कर हटवाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करें। जिले के समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों, अधिकारियो-कर्मचारियों से अपेक्षा है कि ऐसे नागरिक,युवा मतदाताओं को जिन्होंने अपना नाम निर्वाचन नामावली में अब तक सम्मिलित नहीं कराया है, उन्हें विशेष रूप से नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित कर प्रोत्साहित करें।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के आदेशानुसार संशोधित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 का प्रारूप प्रकाशन 25 नवम्बर 2020 को किया जा चुका है। इसके तहत एक जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के अनुसार मतदाता सूची में पंजीयन से शेष रहे मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यक्रम अनुसार दावे-आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 25 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2020 (गुरूवार)  तथा दावे-आपत्तियों का निराकरण 7 जनवरी 2021 (गुरूवार) तक किया जायेगा। साथ ही आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 (शुकवार) को किया जायेगा।
Chania