Friday, April 19th, 2024 Login Here
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करीब तीन करोड़ की धोखाधडी कर भागे कर्ताधर्ता
मंदसौर जनसारंगी।

दुगना ब्याज देने का लालच देकर करीब तीन करोड़ रूपऐ की धोखाधड़ी कर गायब हो गऐ चिट फंड कंपनी सनशाईन हाईटैक की सम्पत्ति को  मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5 व 6 के अंतर्गत कंपनी की लगभग 30 करोड़ रूपयों की चल-अलच सम्पत्तियों को कलेक्टर मनोज पुष्प ने कुर्क करने के आदेश दिए है। कंपनी के कर्ताधार्ताओं ने निवेशकों की मेहनत की कमाई से देश के विभिन्न राज्यों गुजरात,महाराष्ट्र और म.प्र. में चल-अचल संपत्ति खरीद रखी थी।
        फ्राॅड चिटफंड कंपनी सनशाईन हाईटेक इन्फ्राकाॅन के डायरेक्टर, संचालकों ने वर्ष 2012 से 2013 के बीच उक्त कंपनी ने मंदसौर में गोल चैराहा बालागंज मंदसौर मे अपनी शाखा खोलकर एवं बसेर पैलेस होटल में सेमीनार आयोजित कर आरडी पर 16 प्रतिशत ब्याज एवं एफडी पर 20 प्रतिशत ब्याज का लालच देकर आमजनता सें आरडी,एफडी के नाम पर निवेश करवाया था और पांच साल में धन को दोगुना करवाने एवं कमीशन का लालच देकर मंदसौर एवं मंदसौर के आसपास के निवेशकों से 12 लाख 86 हजार 600 रूपये से अधिक रूपयों का निवेश करवाकर सनशाईन हाईटेक इन्फ्राकाॅन कंपनी के द्वारा धोखाधडी की गई थी। लेकिन सनशाईन हाईटेक इन्फ्राकाॅन कंपनी के संचालक मैचुरिटी से पूर्व ही कंपनी के आॅफिस बंद कर गायब हो गऐ। ऐसे में कंपनी की स्कीमों में पैसा जमा करने वालें लोगों  की शिकायत पर थाना शहर कोतवाली मंदसौर पर अपराध क्रमांक 36/2018 धारा 406,420,409,201,120-बी, भादवि, व धारा 4,6(1) म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम तथा धारा 5 व 6 ईनामी चिटफंड और धन परिचालन अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया गया था। उनकी निशांदेही पर कुल अनुमानित 30 करोड की प्राॅपर्टी के दस्तावेज जप्त कर मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत कार्यवाही करतें हुये इस्तगासा जिला दंडाधिकारी जिला मंदसौर को पेश किया ंजिस पर सनशाईन हाईटेक इन्फ्राकोन लिमिटेड कम्पनी कि समस्त संपत्ति को मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5 व 6 के अंतर्गत कलेक्टर मनोज पुष्प ने कुर्क करने का अन्तरूकालीन आदेश पारित किया गया। कंपनी की सम्पत्ति कुर्की के आदेश के बाद अब लोगों का हजारों से लेकर लाॅखों रूपया कंपनी में डूबा हुआ है उसे वापस दिलाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन कंपनी के कर्ताधर्ताओं की सम्पत्ति को कुर्क कर निक्षेपकों का पैसा वापस लोटाऐगा।
इस सम्पत्ति की कुर्की के हुए आदेश
1. पिपलोदा गुजरात में सर्वे नंबर 391 की भूमि
2. वाघोडिया गुजरात मे स्थित 02 बीघा कृषि भूमि
3. अरिहंत सोया प्लांट औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर निर्माणाधीन प्लांट
4. अहमदनगर महाराष्ट्र इंडस्ट्री एरिया में निर्माणाधीन साबुन की फेक्ट्री
5. गोंदिया महाराष्ट्र में 02 हैक्टेयर 80 आरी कृषि भूमि
6. ग्राम छायन सेमलखेडी तह. राणापुर जिला झाबुआ म0प्र0 मे हैक्टेयर एवं लगभग 60’50 वर्गफीट में फैला दो मंजिला मकान सर्वे नंबर 11 कुल रकबा 2.996 है।

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