Thursday, April 25th, 2024 Login Here
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 (जगदीश अग्रवाल)
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण(8- लेन रोड़) के लिए केन्द्रीय सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,(सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय) के अन्तर्गत ग्राम वारनी के समीप आवेदक प्रदीप कुमार पिता ताराचंद्र अग्रवाल,दिनेश पिता शिवनारायण उदिया,सुधीर पिता ज्ञानचन्द अग्रवाल की भूमि सर्वे नं.2859/1 रकबा 0.220 8-लेन सड़क निर्माण में अधिग्रहण करने पर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ जिला मंदसौर ने दिनांक 30/01/2021 को राशि 60,00826/-लाख रुपये(अक्षरी साठ लाख आठ सौ छब्बीस रुपये का अवार्ड पारित किया गया था।आवेदक सुरेश कुमार पिता रामेश्वरलाल शर्मा की भूमि सर्वे नं.2867/2 रकबा 0.130 को अधिग्रहण करने पर राशि 41,05828 लाख रुपये(अक्षरी इक्तालीस लाख पांच हजार आठ सौ अठावीस रुपये) का अवार्ड आदेश पारित किया गया था।दिनांक 30 जनवरी 2021 को पारित उक्त दोनों अवार्ड आदेश को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ की।राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण क्रियान्वयन इकाई रतलाम के  परियोजना निदेशक रविन्द्र गुप्ता से दुरभाष पर हुई चर्चानुसार उक्त दोनों पारित अवार्ड आदेश में संशोधित करते हुए दिनांक 19/02/2021 को संशोधित अवार्ड आदेश पारित कर आवेदक प्रदीप कुमार पिता ताराचंद्र अग्रवाल,दिनेश पिता शिवनारायण उदिया,सुधीर पिता ज्ञानचन्द अग्रवाल की भूमि सर्वे नं.2859/1 रकबा 0.220 की अवार्ड राशि कम कर राशि 33,54,364 लाख रुपये किये जाने एवं आवेदक  सुरेश कुमार पिता रामेश्वरलाल शर्मा की भूमि सर्वे नं.2867/2 रकबा 0.130 का अवार्ड राशि कम कर राशि 14,59,366/-लाख रुपये किये जाने सै असंतुष्ट होने पर संशोधित अवार्ड आदेश दिनांक 19/02/2021 के नियम विरुद्ध होकर अवैधानिक होने से उक्त आदेश को निरस्त किये जाने हेतु माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायायालय खण्ठपीठ इन्दौर में रिट याचिका क्रमांक 7260/2021 पेश किये जाने पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय की बैंच के न्यायाधीश श्री सूजोय पॉल एवं न्यायाधीश श्री शैलेन्द्र शुक्ला ने रिट याचिका में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अभिभाषक के तर्के पक्ष सुनने एवं राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के अभिभाषक के द्वारा दिनांक 19/02/2021 को पारित संशोधित अवार्ड किस कानून नियम के तहत पारित किया उसको लेकर ठोस कानूनी पक्ष नहीं रखने पर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के राशि कम कर पारित संशोधित अवार्ड आदेश दिनांक 19/02/2021 को निरस्त कर दिया गया है।
Chania