Tuesday, April 23rd, 2024 Login Here
मन्दसौर निप्र । पुलिस थाना शहर कोतवाली मन्दसौर के एक प्रकरण में सत्र न्यायाधीश श्री तारकेश्वर सिंह द्वारा आरोपी शाकिर उर्फ शकूर राणा पिता चाँद खाँ मुसलमान निवासी मर्दादीन मोहल्ला किला रोड़ मन्दसौर को धारा 307 भादवि के तहत् पाँच वर्ष सश्रम कारावास एवं पाँच हजार रुपये अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम के तहत् एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष एवं दो माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया है।
लोक अभियोजक विकास कुमार बोहोरा (जैन) के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को रात नौ बजे के लगभग फरियादी अख्तर उर्फ भूरिया घण्टाघर पर खड़ा था, उसी समय अभियुक्त वकील और शकूर राणा ने पुरानी रंजिश के चलते फरियादी अख्तर उर्फ भूमिया पर चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। जिसकी सूचना थाना शहर कोतवाली पर प्राप्त होने पर शहर कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 174-18 धारा 307, 341, 34 भादवि एवं 25 आयुध अधिनियम के तहत् पंजीबध्द किया गया। अनुसंधान पूर्णकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन ने अपनी ओर से साक्षियों के कथन कराये। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों एवं प्रकरण में समग्र साक्ष्य के विवेचन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपी शाकिर उर्फ शकूर राणा पिता चाँद खाँ मुसलमान निवासी मर्दादीन मोहल्ला किला रोड़ मन्दसौर का अपराध आयुध अधिनियम के तहत् दोषसिध्द पाये जाने से सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी लोक अभियोजक विकास कुमार बोहोरा द्वारा की गई।