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जावरा निप्र । प्रदेश में बहुचर्चित कुंदन कुटीर बालिका गृह के प्रकरण में एसआईटी ने 15 मार्च को 400 पृष्ठ का अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार कर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओपी वोरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया अब आगामी 26 मार्च को आरोपी गणों पर न्यायालय चार्ज आरोपित होगा ।
नगर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना जावरा पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि दिनांक 24 जनवरी 2019 को सुबह 11:00 बजे 5 बालिकाएं कुंदन कुटीर बालिका गृह जावरा से खिड़की तोड़कर मंदसौर भाग गई थी जिन्हें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर मात्र 4 घंटे में मंदसौर से बरामद किया गया बालिकाओं द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी एम एल आर्य के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया जांच दल द्वारा 31 जनवरी 2019 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के साथ यौन शोषण छेड़छाड़ एवं दर्ुव्यवहार आदि अपराध की पुष्टि होने का उल्लेख किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी गण कुंदन कुटीर बालिका गृह की पूर्व अध्यक्ष रचना भारतीय, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश भारतीय, वर्तमान अध्यक्ष संदेश जैन, सचिव दिलीप बरैया, कुंदन कुटीर बालिका गृह की तात्कालिक अधीक्षक नेहा कुंवर सिसोदिया एवं वर्तमान अध्यक्ष हंसा पाठक के विरुध्द अपराध क्रमांक 59/ 19 धारा 376 (2) (व) 354, 323, 120 ल, 34 भारतीय दंड विधान, 5(व)/6, 7/8 पास्को एक्ट,75 एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द किया गया । स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख अगम जैन ने बताया कि अपराध की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत वाकल वार द्वारा विवेचना के अंतर्गत सभी पक्षों को बारीकी से परीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया जिन के निर्देशन पर एसआईटी द्वारा कुंदन कुटीर बालिका गृह में रह चुकी 307 बालिकाओं की तलाश हेतु करीब 25 टीमें गठित कर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा महाराष्ट विहार उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में टीमों ने जा कर सभी 307 बालिकाओं की तलाश कर उनके कथन लिए एवं कथनों की वीडियोग्राफी करवाई गई । जिन बालिकाओं के द्वारा अपराध की पुष्टि की गई उनका मेडिकल परीक्षण एवं भारतीय दंड विधान की धारा 164 के कथन न्यायालय में करवाए गए श्रफर्म एवं सोसायटी उज्जैन एवं महिला बाल विकास कार्यालय से कुंदन वेलफेयर ऑॅर्गेनाइजेशन एवं कुंदन कुटिल बालिका गृह के पंजीयन संबंधी दस्तावेज एवं अध्यक्ष सचिव तथा सदस्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई एवं विवेचना दौरान आरोपियों के विरुध्द महत्वपूर्ण साक्ष्य का संकलन किया गया आरोपी गण द्वारा मिलकर लगातार बालिकाओं का शोषण किया गया एवं उक्त आरोपियों के विरुध्द प्रमाण एकत्रित कर प्रकरण में करीब 400 पृष्ठ का अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । मामले पुलिस टीम की इस कार्रवाई में एसडीओ पुलिस डीआर माले निरीक्षक बीएल सोलंकी एवं शहर थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा उप निरीक्षक मधु राठौर विजय सनस सहायक उपनिरीक्षक के एस चौहान मोहम्मद यूनुस खान आरक्षक राहुल उपाध्याय चैन राम अजय दुबे एवं मनोहर वाघेला की विशेष भूमिका रही । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 26 मार्च को इन सभी आरोपियों पर न्यायाल मैं चार्ज लगाने की प्रक्रिया होगी इधर न्यायालय में चालान तेज होने के पूर्व संस्था के सचिव दिलीप बरैया की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई गई थी जो न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गई है ।