Friday, March 29th, 2024 Login Here
मुख्यमंत्री
चौहान ने कहा कि प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक
अप्रैल से नई गाइडलाईन जारी की जाती है। परंतु कोरोना संक्रमण को देखते
हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाईन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न
करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है।
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने जनता के नाम जारी अपने सन्देश में कहा कि आम नागरिकों की
सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
गाइडलाईन अनुसार महिलाओं के नाम से पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट भी
पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है जबकि महिला आवेदकों
के लिए यह दर 1 प्रतिशत रखी गई है।
मुख्यमंत्री
श्री चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध
तरीके से खोले जायें।, जिससे आम जनता पंजीयन भी करा सके और अर्थ-व्यवस्था
भी प्रभावित न हो।