Wednesday, May 8th, 2024 Login Here
दिव्यांग युवती से विवाह के संबंध में मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
भोपाल। दूसरे राज्य का सामान्य व्यक्ति अब मध्य प्रदेश की दिव्यांग युवती से विवाह करता है तो मप्र सरकार ऐसे जोड़े को प्रोत्साहित करने के लिए दो लाख रुपए की सहायता देगी।
पिछले साल के संशोधन पर कलेक्टरों ने मांगा था निर्देश
वैसे तो यह संशोधन पिछले साल हुआ है, लेकिन हाल ही में कलेक्टरों ने इसमें मार्गदर्शन मांगा है। इसे लेकर सामाजिक न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने निर्देश जारी किए हैं।
योजना में 40 फीसदी या उससे ज्यादा दिव्यांगता होने पर ही पात्रता
निर्देश के अनुसार दूसरे राज्य का दिव्यांग या सामान्य व्यक्ति मप्र की दिव्यांग युवती से शादी करता है तो मप्र सरकार नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत उसे नकद राशि देकर प्रोत्साहित करती है। इस योजना में 40 फीसदी या उससे ज्यादा दिव्यांगता होने पर ही पात्रता होती है।
प्रदेश की दिव्यांग युवती की शादी राज्य के बाहर के दिव्यांग युवक से होने पर एक लाख रुपये
नए संशोधन के तहत दूसरे राज्य के सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदेश की दिव्यांग युवती से शादी की जाती है तो सरकार दो लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। जबकि प्रदेश की दिव्यांग युवती की शादी राज्य के बाहर के दिव्यांग युवक से होती है तो ऐसे जोड़े को एक लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
विभाग का मानना है कि इस तरह के निर्णय से दिव्यांग युवतियों के विवाह में न केवल मदद मिलेगी वरन उनके जीवन यापन का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा। योजना के क्रियान्वयन में असमजंस के बाद ही इस संबंध में स्पष्टता बनने पर निर्देश जारी किए गए।