Sunday, May 19th, 2024 Login Here
कलेक्टर ने दिए निर्देश, श्रम विभाग करेगा वोटिंग के अगले दिन जांच कर पता लगाऐगा मजदूर ने मतदान किया या नहीं
मंदसौर निप्र। मतदान के लिए फेक्ट्रियों में अवकाश घोषित किया गया है लेकिन जिन फेक्ट्रियों में अवकाश नहीं हो सकता वहां तीन शिफ्ट में काम चलता है ऐसे सभी संस्थानों के कोई भी मजदूर मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए। वोटिंग के अगले दिन 14 मई को एफएसटी टीम जांच करेगी और यदि किसी मजदूर की ऊंगली पर अमिट स्याहीं का निशान नहीं दिखा तो फेक्ट्री को सील कर दिया जाऐगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने लोकसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए श्रम विभाग को यह निर्देश दिऐ। बैठक के दौरान अपर कलेःटर श्रीमती एकता जायसवाल सहित सभी नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री यादव ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख की उप धारा (1) अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औघोगिक उप क्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। जिले में निजी या सार्वजनिकध्कार्यरत प्रत्येक कामगार को 13 मई 2024 को सवैतनिक अवकाश दिया जाने हेतु कारखानाध् व्यपारियोंध् प्रतिष्ठानध् संस्थान स्वामियें को आदेशित किया जाता है। अवकाश के दिन किसी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।
लोकसभा प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि मतदान दिवस के लिए बेहतर कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया जाए। जिन मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, वह कार्य जल्द पूर्ण करें। इसके साथ ही मतदान दलों के वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाने का कार्य 10 मई तक पूर्ण करें। 9 मई के दिन सभी सेःटर अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों का एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। मतदान केंद्रों पर नियुक्त एसपीओ का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। सभी कर्मचारियों को ईडीसी समय पर वितरण हो। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता पर्ची का वितरण शत प्रतिशत हो। इस कार्य का नोडल अधिकारी हर रोज समीक्षा भी करें। आदर्श मतदान केंद्र, महिला बूथ एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ स्पेशल बूथ भी बनाएं।
मंदसौर निप्र। मतदान के लिए फेक्ट्रियों में अवकाश घोषित किया गया है लेकिन जिन फेक्ट्रियों में अवकाश नहीं हो सकता वहां तीन शिफ्ट में काम चलता है ऐसे सभी संस्थानों के कोई भी मजदूर मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए। वोटिंग के अगले दिन 14 मई को एफएसटी टीम जांच करेगी और यदि किसी मजदूर की ऊंगली पर अमिट स्याहीं का निशान नहीं दिखा तो फेक्ट्री को सील कर दिया जाऐगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने लोकसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए श्रम विभाग को यह निर्देश दिऐ। बैठक के दौरान अपर कलेःटर श्रीमती एकता जायसवाल सहित सभी नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री यादव ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख की उप धारा (1) अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औघोगिक उप क्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। जिले में निजी या सार्वजनिकध्कार्यरत प्रत्येक कामगार को 13 मई 2024 को सवैतनिक अवकाश दिया जाने हेतु कारखानाध् व्यपारियोंध् प्रतिष्ठानध् संस्थान स्वामियें को आदेशित किया जाता है। अवकाश के दिन किसी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।
लोकसभा प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि मतदान दिवस के लिए बेहतर कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया जाए। जिन मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, वह कार्य जल्द पूर्ण करें। इसके साथ ही मतदान दलों के वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाने का कार्य 10 मई तक पूर्ण करें। 9 मई के दिन सभी सेःटर अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों का एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। मतदान केंद्रों पर नियुक्त एसपीओ का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। सभी कर्मचारियों को ईडीसी समय पर वितरण हो। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता पर्ची का वितरण शत प्रतिशत हो। इस कार्य का नोडल अधिकारी हर रोज समीक्षा भी करें। आदर्श मतदान केंद्र, महिला बूथ एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ स्पेशल बूथ भी बनाएं।