Thursday, May 2nd, 2024 Login Here
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भोपाल। Madhya Pradesh News अब विधानसभा सदस्य प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करेंगे। यह विवरण उन्हें प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति में 30 जून तक प्रमुख सचिव, विधानसभा को प्रस्तुत करना होगा। यह विवरण विधानसभा की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
संसदीय कार्य मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने आज विधानसभा में इस आशय का संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया।
मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को स्वयं एवं आश्रित प्रत्येक सदस्य की संपत्ति (आस्तियों तथा दायित्वों ) का विवरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक विवरणी के रूप में अथवा चुनावी उम्मीदवारी के लिए भरे जाने वाले निर्वाचन आयोग के प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।
अब सिंचाई पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा
राज्य विधानसभा ने आज मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 सर्वसम्मति से पारित कर दिया। जलसंसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
इस संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से अब प्रदेश की सिंचाई पंचायतों ( जल उपभोक्ता संथाओं) का कार्यकाल 2 के स्थान पर 5 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में इनकी निर्वाचन अवधि 2 वर्ष है।  
विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने वित्त मंत्री तरुण भनोट को निर्देश दिए कि संविदा पर कार्यरत उप सचिव वित्त अजय चौबे की सेवा अवधि 31 दिसंबर के बाद ना बढ़ाई जाए। कांग्रेस के विक्रम सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान अजय चौबे की संविदा अवधि बार-बार बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया था । उन्होंने कहा था कि ऐसा क्या है अजय चौबे में जो उन्हें बार-बार संविदा नियुक्ति दी जा रही है इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बताया कि चौबे की संविदा अवधि उनके कार्य को देखते हुए बढ़ाई गई है।
Chania