Friday, May 3rd, 2024 Login Here
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न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला
मंदसौर निप्र ।  नाबालिक युवति के साथ गैग रेप करने वाले आरोपियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा से विशेष  न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता  ने दंडित किया ।
मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नितेश कृष्णन ने बताया की घटना इस प्रकार है दिंनाक- 13. अपे्रल 2018 को आरोपी बंकटलाल ने अपने सहयोगी राधेश्याम के साथ मिलकर पीडिता का खेत पर से काम करके आते समय अपहरण कर उसे अपने खेत पर बनी झोपडी में ले गए ओर उसके साथ बंकटलाल ने बलात्कार किया, इस दौरान राधेश्याम ने झोपडी की निगरानी करी। बाद में दोंनो आरोपीगण पीडिता को अपने साथ गुजरात ले जाकर टाईल्स बनाने की फैक्ट­ी में रखा व वहां पर भी बंकटलाल ने पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जिसमें उसका सहयोग राधेश्याम ने भी किया। पीडिता के घर से गुम होने की रिपोर्ट पीडिता के पिता के द्वारा पुलिस थाना भावगढ पर दर्ज करवाई जिस पर से पुलिस थाना भावगढ के द्वारा गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कर पतारसी की कार्यवाही शुरू की जिस पर से कार्यवाही करते हूए दोंनो आरोपीगण बंकटलाल व राधेश्याम के कब्जे से पीडिता को गुजरात स्थित टाईल्स फैक्ट­ी से दस्तयाब किया गया ।  पीडिता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना भावगढ के द्वारा अपराध क्र. 134ध्2018, धारा 363, 366, 376 (डी), 376(2)आई, 506,34 भादवि व धारा 5एल 6, 3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर दोंनो आरोपीगण को गिरफ्तार कर बाद आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस थाना भावगढ के द्वारा विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक  नितेश कृष्णन ने पैरवी करते हूए आरोपीगण के कृत्य को मानवीयता को तार-तार करते हूए समाज के प्रति गंभीर कृत्य बताया साथ ही पीडिता के कथन व मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाकर आरोपीगण के कृत्य को प्रमाणित कराकर कठोर दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण की मॉनिटरिंग व मार्गदर्शन नियमित रूप से लोक अभियोजन संचालक   पुरूषोत्ताम शर्मा  के द्वारा प्रदान किया गया । जिस पर से माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता  मदंसौर के द्वारा दोंनो आरोपीगण  बंकटलाल उर्फ बंटी पिता रतनलाल भील, 26साल, नि0 एलची,  राधेश्याम उर्फ राजूनाथ पिता देवानाथ, 30साल, नि0 सेमलियाहीरा को नाबालिक का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोपी मानते हूए धारा 376(डी) भादवि में 20-20 साल सश्रम करावास एवं 6000-6000 रूपये जुर्माने एवं धारा 366 भादवि में 3-3 साल करावास एवं 3000-3000 रूपये जुर्माने एवं धारा 363 भादवि में 2-2 करावास एवं 1000-1000 रूपये जुर्माने एवं एवं 342 भादवि में 3 माह कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

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