Monday, May 6th, 2024 Login Here
भोपाल जनसारंगी। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि ग्रीन-टू-ग्रीन जोन पास-फ्री रहेगा। रेड-टू-ग्रीन जोन या ग्रीन-टू-रेड जोन में आने-जाने के लिये पास की आवश्यकता रहेगी।
मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया है कि ग्रीन-टू-ग्रीन जोन में आवागमन के लिये अब पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने स्वयं के वाहन से यात्रा निश्चिंत होकर की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन-टू-ग्रीन जोन के मध्य में यदि रेड जोन आता है तो भी हाईवे में पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि रेड जोन से ग्रीन जोन में या ग्रीन जोन से रेड जोन में आवागमन करना है तो उसके लिये प्रशासन द्वारा जारी किये जाने वाले पास की आवश्यकता रहेगी, बगैर पास के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के बाद अब प्रदेश के उन सभी जिलों जहां ग्रीन जोन है वहां आसानी से आवागमन बिना किसी पास के किया जा सकता है।
रेड जोन में 10 जिले बाकी सभी ग्रीन झोंनके
राज्य सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक, रेड जोन में बफर और कंटेनमेंट जोन होंगे, जिसमें कि 10 जिलों को शामिल किया गया है. इसमें भोपाल, बुरहानपुर, जबल, खंडवा, देवास, मंदसौर, नीमच, धार सहित कई जिले रेड जोन में शामिल हैं। बाकी सभी जिले ग्रीन झोंन में है।