Monday, May 6th, 2024 Login Here
मंदसौर जनसारंगी
बुधवार को एक बार फिर कोरोना का बम फटा है ।14 पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद अब मंदसौर में एक्टिव मरीजों ने शतक पार कर लिया है। 103 एक्टिव मरीज अब हो चुके हैं तथा 247 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ गए हैं जिसमे से 9 की मौत हो चुकी हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को मंदसौर की ट्रू नाट लैब से 52 सैंपल की रिपोर्ट मिली जिसमें से दो रिजेक्ट, 41 नेगेटिव और 9 पॉजिटिव आए है ।पॉजिटिव सभी फर्स्ट कांटेक्ट वाले ही हैं जिसमें सरकारी बाजार रोड की 65 वर्षीय महिला, जनता कॉलोनी में 42 वर्षीय पुरुष, कैलाश मार्ग पर 40 वर्षीय पुरुष,हाफिज कॉलोनी में 66 वर्षीय वृद्ध, 40 वर्षीय पुरुष, 40 वर्ष की महिला, 62 वर्ष की वृद्धा, 40 वर्ष की महिला तथा 9 साल का बच्चा पॉजिटिव है। इसके अलावा आरडी गार्डी उज्जैन से 108 सैंपल की रिपोर्ट मिली जिसमें एक पॉजिटिव है जो 38 वर्षीय यूवक रीछा बच्चा का रहने वाला है। रतलाम लैब से भी दो पॉजिटिव आए हैं जिसमें मेघदूत नगर की रहने वाली 40 वर्षीय महिला तथा 2 वर्ष का बच्चा शामिल है। इससे पहले बुधवार की सुबह भोपाल लैब से भी दो केस सामने आए थे जिसमें एक सीतामऊ थाना क्षेत्र के क्यामपुर में 50 वर्षीय व्यक्ति तथा दूसरा भानपुरा के वार्ड नंबर 10 में 23 वर्ष का युवक था। जिसके बाद मंदसौर में पॉजिटिव एक्टिव मरीजो की संख्या 103 हो गयी है।
शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक रहेगा पूरी तरह से लॉक डाउन,कलेक्टर ने की कोरोना संक्रमण रोकने के लिए घोषणा
मंदसौर जनसारंगी ।
मंदसौर शहर में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा।
इस आशय की घोषणा करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मनोज पुष्प ने बताया कि कोरोनावायरस को नियंत्रित करने के लिए मंदसौर जिले के मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र जिसमें थाना शहर कोतवाली, यशोधर्मन नगर, नई आबादी एवं पुलिस चौकी मुल्तानपुरा की सीमा सम्मिलित है यहां 17 जुलाई शुक्रवार की शाम 6 बजे से 20 जुलाई सोमवार कि सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉक डाउन रहेगा तथा जिले के शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 जुलाई शनिवार की शाम 7 से 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन लागू रहेगा।
श्री पुष्प ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को बिना आपात सेवा अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर घूमना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय (अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थाएं, दुकाने पूरी तरह बंद रहेगी, मेडिकल दुकान एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेगी ।दूध की दुकानें एवं घर-घर दूध वितरण सुबह एवं शाम को 6 से 8 बजे तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही आगामी आदेश तक प्रतिदिन सायं 7 बजे दुकाने बंद करना अनिवार्य रहेगा।