Friday, May 3rd, 2024 Login Here
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    गृहमंत्रालय ने 1 अगस्त से लागू होने वाले अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी की
    स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम हो सकेंगे, पर सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे ऐहतियात के साथ

केंद्र सरकार ने बुधवार को 1 अगस्त से लागू होने वाले अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी। एक अगस्त से नाइट कर्फ्यू यानी रात में लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। योग संस्थान और जिम को खोलने को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन ये 1 की बजाय 5 अगस्त से खोले जाएंगे और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 15 अगस्त के कार्यक्रम भी हो सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ।

अनलॉक-3 में क्या छूट

    नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है यानी रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी।
    5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी। एसओपी का पालन सख्ती के साथ करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
    स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए जा सकेंगे। इस दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
    वंदे भारत मिशन के तहत सीमित दायरे में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी। इसे आगे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा।
    कंटेनमेंट जोन के बाहर मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियों को मंजूरी।

कंटेनमेंट जोन के लिए गाइडलाइन

    कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए।
    राज्य सरकार बेहद ध्यान से कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करें। कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी वेबसाइट पर साझा की जाएगी।
    केवल जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी, इसके अलावा किसी भी चीज की नहीं।
    राज्य सरकारें हर गतिविधि की सख्त निगरानी करेंगी। इन जोन के लिए दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाए।

कंटेनमेंट जोन पर फैसला राज्य करेंगे
राज्य सरकारें अपने आकलन और परिस्थितियों के हिसाब से कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं या फिर जरूरत पड़े तो प्रतिबंध भी लागू कर सकती हैं। राज्यों के भीतर या फिर बाहर लोगों या सामान के आने-जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से ई-परमिट या इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है।

कोरोना के चलते बरते जा रहे ऐहतियात पूरे देश में लागू रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने लोगों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। 65 साल की आयु से अधिक, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवतियों, ऐसे लोग जो पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को घर पर ही रहना चाहिए। जरूरी चीजें लाने या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के दौरान वे बाहर निकल सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को आगे भी बढ़ावा दिया जाए।
Chania