Monday, May 6th, 2024 Login Here
पुलिस ने छापामार कार्रवाहीं कर उत्तरप्रदेश से युवतियों को मुक्त कराकर एक आरोपी को किया गिरफ्तार
मंदसौर जनसारंगी।
मंदसौर जिले के सुवासरा में शिवराज सरकार के लव जिहाद के खिलाफ बनाऐ गए धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 लागू होने के बाद पहली कार्रवाहीं हुई है। आरोप है कि दो युवकों ने अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर जिले की दो नाबालिक युवतियों को प्रेम जाल में फांसा और शादी का झांसा देकर उत्तप्रदेश के चांदपुर बुलाया और वहां युवतियों से विवाह करने के बजाय उनका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने कार्रवाहीं करते हुए दोनो नाबालिक बालिकाओं को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा दूसरे की तलाश की जा रहीं है।
जानकारी के अनुसार सुवासरा थाना क्षेत्र की नाबालिक युवतियों के पिता ने 1 फरवरी को दोो युवतियों के गुम होने की सूचना दी थी जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पुलिस के मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना मिली जिसके आधार पर पुलिस की टभ्म दिल्ली पहुंची लेकिन वहां दोनो युवतियां नहीं मिली लेकिन इसी दौरान पुलिस को एक और सूचना मिली जिसके आधार पर पुलिस टीम अलग -अलग ठिकानों पर दबीष देते हुए गाँव चाँदपुर जिला बिजनोर उ.प्र. पहुँची जहाँ पुलिस को सूचना मिली कि उक्त दोनों लडकियों को एक घर में बंद करके रखा हुआ है। पुलिस टीम द्वारा दोनों नावालिक लडकियों को मौके से छापामार कार्रवाही कर मुक्त करा लिया। पुछताछ के दौरान दोनों नाबालिक लडकियों ने पुलिस को बताया कि उनकी फोन पर राँग नम्बर लगाने के साथ ही बातचीत शुरू हुई थी इसके बाद एक लडके से दोस्ती हुई जिसने शादी करने का झांसा दिया और बहला -फुसला कर दोनों लडकियों को अपने साथ चाँदपुर ले गया। इससे पहले आरोपी साहिल ने विकास बनकर बात की एवम् आरोपी इरफान ने आकाश बनकर बात की । इस तरह दोनों लडकियों को शादी करने के लिये आरोपियों ने गलत नाम एवम् गलत धर्म बताकर बहला फुसला कर झाँसा दिया। पुलिस ने बताया कि त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों लडकियों को आरोपीगणों साहिल व इरफान के कब्जे से बचाकर मुक्त कराया तथा एक आरोपी साहिल को मौके से गिरफ्तार किया एवं एक अन्य आरोपी इरफान फरार है जिसकी तलाश जारी है। उक्त घटना मे दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना सुवासरा पर अपराध क्रमांक 40/21 धारा 363,366,376(2)एन,376(3) भादवि 2,4(2),17 पाक्सो एक्ट, 3,2(ट)3 एससी एसटी एक्ट एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध का विवेचना में लिया गया।उक्त कार्यवाही में राकेश चैधरी, थाना प्रभारी सुवासरा, उनि रितेश डामोंर, सउनि हेमन्त शर्मा, आर 518 महेन्द्र झाला व सायवर सेल आरक्षक 639 आशीष बैरागी का विशेष योगदान रहा।