Monday, May 6th, 2024 Login Here
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प्रशासन द्वारा अनुमति जारी करते ही शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए सुबह से ही पहुंचे ग्राहक
मंदसौर जनसारंगी।

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल, जिम और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद बुधवार सुबह प्रशासन ने भी अनुमति आदेश जारी कर दिए इसके तत्काल बाद मंदसौर का  डीमार्ट और विशाल मेगा मार्ट पर कारोबार शुरू हो गया, जिम व रेस्टोरेंट भी खुल गए। 62 दिन से बंद रहे शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए सुबह से ही ग्राहक पहुंचे। जिम भी खुले। जहां युवा वर्कआउट करते हुए नजर आए। रेस्टोरेंट में अब तक टेक अवे ही चल रहा था, लेकिन इनमें अब बैठकर भी लोग खा-पी सकेंगे, इसलिए सुबह सफाई के बाद रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए खोल दिए गए।
डीमार्ट में सुबह से ग्राहक पहुंचने लगे हालांकि यहां यदि परिवार या दोस्तों के साथ पहुंचे तो एक व्यक्ति को ही माॅल में प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके चलते ग्राहकों की भीड़ कम थी लेकिन रोनक दिखने लगी थी। इसके साथ ही जिम और रेंस्टोरेंट में भी रौनक देखने को मिली। इससे पहले तक सभी रेस्टोंरेट केवल पैक कर दे रहे थे लेकिन अब बैठ कर खाने की अनुमति मिलने से सहुलियत मिल गई । क्योंकि कई लोग बाहर से शहर में आते है उनके लिए पैक कराकर ले जाना मुश्किल था लेकिन अब बैठकर खाने की अनुमति मिलने से उन्हें भी सुविधा होगी।
मंदसौर में यह दी गई छूट
धार्मिक पूजा स्थल खुलेगे लेकिन एक समय में 6 से अधिक लोगों का प्रवेश नहीं होगा।
शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय पूरी क्षमता के साथ प्रारम्भ होगें।
बजार में दूकाने सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेगी लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा।
रेस्टोरेंट, रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खोले जा सकेंगे।
जिम, फिटनेस सेंटर को रात 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ खोलने की शर्त रखी गई है।
शादी में दोनों पक्ष के 50 लोग शामिल हो सकेंगे। विवाह आयोजन से पहले आयोजक को संबंधित एसडीएम को मेहमानों के नाम की सूची देना होगी।
खेलकूद स्टेडियम खुलेेंगे लेकिन दर्शकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग ही सम्मिलित हो सकेगे।
इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन एवं मेले प्रतिबंधित रहेंगे।
धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, एकत्रीकरण पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन क्लॉसेस चल सकेंगी।
सभी सिनेमाघर, थियेटर, स्वीमिंग पूल पहले ही तरह बंद ही रखे जाएंगे।

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