Friday, May 3rd, 2024 Login Here
वरिष्ठ विधायक श्री सिसोदिया ने बैठक में शामिल होकर दिए महत्वपूर्ण सुझाव
*भोपाल/मन्दसौर। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन तथा विकास के लिए नियम प्रक्रिया में सुधार तथा विधानसभा में हाल ही में पारित किए गए अवैध कॉलोनी को वैद्य करने के विधेयक संशोधन को लेकर भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया।*
*कार्यशाला में वरिष्ठ विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक की अध्यक्षता नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने की। इस अवसर पर मंत्री श्री विश्वास सारंग तथा मंत्री श्री ओपी भदौरिया भी मंचासीन रहे।*
*बैठक में श्री सिसोदिया ने सुझाव देते हुए कहा कि*
*कॉलोनाइजर द्वारा योजनान्तर्गत सामुदायिक भवन/कम्युनिटी हॉल बगीचे की कार्ययोजना कॉलोनियां हैंड ओवर होने से पूर्व कार्यरूप में परिणीत कॉलोनाइजर द्वारा की जाना चाहिए।*
*लीज रेंट पर भूखंड पर बने भवन जिनकी अनुमति व्यवसायिक प्रयोजन के लिए दी गई थी, किंतु परिवार की आवश्यकता के चलते व्यवसायिक उपयोग और रहवासी उपयोग में तब्दील हो जाने के कारण लीज रेंट नवीनीकरण नहीं हो पा रहे हैं।* *शहरी क्षेत्रों में गृह निर्माण मंडल, राजस्व विभाग भी उपभोक्ताओं से भूखंडों और भवनों पर कर वसूल करता है और नगरपालिका भी करती है, इस कारण उपभोक्ताओं पर दोहरी मार होती है।*
*अवैध कालोनियों में सांसद निधि एवं विधायक निधि से निर्माण कार्य हुए हैं, नियमों के तहत रखरखाव मरम्मत नहीं की जा सकती है। ऐसे में उन सड़कों का पुनर्निर्माण और मेंटेनेंस नगर पालिका को करना चाहिए।*
*नगर पालिका में नामांतरण की प्रक्रिया में देरी होने के कारण नागरिकों के समय पर नामांतरण नहीं हो पाते हैं, इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए। नामांतरण के मामले पी आई सी परिषद में जाते हैं, कार्य का विलंब होता है। इस हेतु रजिस्ट्री होते ही ऑनलाइन नगर पालिका नामांतरण प्रक्रिया पूरी करने की व्यवस्था होनी चाहिए।*
*नगरीय प्रशासन गृह निर्माण मंडल का गठन होना चाहिए, ताकि सस्ते सुलभ मकान उपलब्ध हो सकें।*
*विद्युत कंपनियां विद्युत पोल स्थापित करती हैं, चौड़ीकरण होने पर धनराशि देना पड़ती है। पोल लगाए जाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन पोल सड़क से दूर लगाए जाने चाहिए।*
*लोक निर्माण विभाग शहरों में कुछ सड़क मार्ग का चौड़ीकरण करती है, डिवाइडर बनाती है, लेकिन सेंट्रल लाइट नहीं लगाती है तथा डिवाइडर में वृक्षारोपण भी नहीं करती है। यह कार्य भी लोक निर्माण विभाग को अपनी डीपीआर में सम्मिलित कर करना चाहिए।*
*नगर पालिकाओं में वह व्यक्ति जिसका भूखंड एक हजार फीट या पंद्रह सौ फिट है और वह उतने पर मकान बनाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और उसके भू खंड के कुछ भाग को वह किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, तो वह दे नहीं पाता है। भूखंड विभाजन के नाम पर उसे अनुमतियां नहीं मिलती है, इसमें संशोधन आवश्यक है।*
*कतिपय अविकसित कॉलोनियों में समय पर भवन नहीं बन पाते हैं और कालोनाइजर की मृत्यु हो जाती है। समय पर वह कालोनी हस्तांतरित नहीं हो पाती है और वह कॉलोनी विकसित होने के बावजूद भी अविकसित के नाम पर अवैध हो जाती है। जिससे समय पर कॉलोनी का हस्तांतरण नहीं होता है और उस कॉलोनी को अवैध मान लिया जाता है।इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है।*