Monday, May 6th, 2024 Login Here
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कूटरचित दस्तावेज का उपयोग कर की थी धोखाधड़ी
गरोठ जनसारंगी।
 गरोठ शासकीय कन्या उमावि के पूर्व प्राचा ने दो साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश आशीष टॉंकले द्वारा धोखधडी एवं कूट रचना के आरोप में आरोपित तेजमल पिता लक्ष्मीनारायण उदिया आयु 51 साल निवासी मारूति नगर, गरोठ थाना गरोठ जिला मंदसौर को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं छह हजार  रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
 अपर लोक अभियोजक आर. एस चन्द्रावत द्वारा बताया गया कि 16 जून 2010 से 23 नवंबर 2010 तक में आरोपित गरोठ में शासकीय कन्या उच्चतर मा. विद्यालय में प्राचार्य के पद पर रहते हुए इस अवधि के फर्जी एवं कूटरचित मेडिकल सिकनेस सर्टिफिकेट तथा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को जानबूझकर अपने हित में उपयोग कर धोखधडी की । इस संबंध में फरियादी द्वारा पुलिस अधिक्षक को शिकायत करने पर एसडीओपी गरोठ द्वारा जॉच की गई । जॉंच में अरोपित तेजमल के विरूद्ध धारा 420, 468, 471 भादवि का पाया जाने पर जॉच पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र थाना गरोठ द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।   प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अपर लोक अभियोजक आर. एस. चन्द्रावत द्वारा रखे गये तथ्यो तथा न्यायालय में आयी साक्ष्य से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित तेजमल के विरूद्ध धारा 420 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावा, धारा 468 भादंवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावा एवं धारा 471 भादंवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6000/- रूपये के अर्थदण्ड जुर्माने से दण्डित किया गया ।  प्रकरण में अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक आर. एस. चन्द्रावत द्वारा किया गया।

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