Friday, April 26th, 2024 Login Here
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कहा- नपाध्यक्ष को जनता ने सीधे चुना था पार्षदों ने नही, उसी पद्दति से हो चुनाव
मंदसौर निप्र । भाजपा पार्षद राम कोटवानी की याचिकाओं के बाद चुनाव आयोग ने मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है जिसके अनुसार 17 फरवरी को प्रातः 9.50 बजे से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी इसी दिन निर्वाचन होगा और परिणाम भी घोषित कर दिये जायेंगे । यह चुनाव मप्र सरकार द्वारा बनाये गये नये नियमों के तहत होगा जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता नही बल्कि पार्षद करेंगे । लेकिन इस पर मौजूदा मनोनित नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने आपत्ति लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में एक रिव्यु पिटीशन अपने वकील श्री सेठी के माध्यम से दाखिल की है जिस पर 7 फरवरी को निर्णय होगा ।
नपाध्यक्ष मो. हनीफ शेख ने बताया कि   इस रिव्यु पिटीशन में उन्होने माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया  कि मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था जिसमें नगर की जनता ने मत देकर नपाध्यक्ष को चुना था, जनता द्वारा चुने गये नपाध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या से यह पद रिक्त हुआ था जबकि प्रदेश सरकार ने हाल ही में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराये जाने का नियम बनाया है जिसमें पार्षदों को नगर पालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार है । मंदसौर नगर पालिका का यह उपचुनाव होना है ऐसे में इस उपचुनाव में वर्तमान में बनाया गया नियम लागू नही होना चाहिये । नपाध्यक्ष का उपचुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही जनता द्वारा ही चुना जाना चाहिये ।
श्री शेख की यह रिव्यु पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने स्वीकार करते हुए इस पर 7 फरवरी को सुनवाई नियत की है ऐसे में 7 फरवरी को संभवतः यह साफ हो जायेगा की 17 फरवरी को नपाध्यक्ष का चुनाव होगा या नही । हालांकि उधर माननीय न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में चुनाव आयोग ने नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है ।
पीठासीन अधिकारी एवं कलेक्टर मनोज पुष्प ने 5 फरवरी को मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 तथा 55 के अध्यधिन रहते हुए नगर पालिका परिषद मंदसौर के वर्तमान निर्वाचित पार्षदों द्वारा यथास्थिति मप्र नगर पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन नियम 2019 में अधिकथित रिती के अनुसार नगर पालिका परिषद मंदसौर के अध्यक्ष के उपनिर्वाचन हेतु सम्मेलन 17 फरवरी को आहूत किया है जिसमें मप्र नगर पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन नियम 2019 के नियम 3 के अनुसार 17 फरवरी को प्रातः 9.50 बजे से नगर पालिका परिषद सभाभवन मेंनिर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी ।
- दावेदारों ने की तैयारी शुरु
चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा होने के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने तैयारी भी प्रारंभ कर दी है । अध्यक्ष पद पाने का ख्वाब संजोने वाले पार्षद टिकिट के लिये आला नेताओं को मनाने की जुगत लगा रहे है वहीं पार्षदों को भी अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे है । इसके लिये कुछ दावेदार पिछले दो दिनों से एक -एक पार्षद के साथ मिटिंग कर रहे है और अपने पक्ष में मतदान करने के लिये मान मनोवल भी कर रहे है ।
-  लोकतंत्र से भाग रही कांग्रेस
 कांग्रेस लगातार लोकतंत्र से भाग रही है। पहले शासन स्तर पर लगातार चुनाव टालने की कोशिश की गई, अल्पमत के बावजूद अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अब जब न्यायालय से चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तब भी येन केन प्रकारेण इसे रोकने की जुगत भिड़ाई जा रही है। दो दिन पहले के अपने वक्तव्य से पलटकर न्यायालय में याचिका लगाई गई है। यह बात जिला भाजपा उपाध्यक्ष, पार्षद एवं न्यायालय में याचिकाकर्ता  राम कोटवानी ने कही। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता की मंशा से उलट कार्य कर रही है। दो दिन पहले अध्यक्ष हनीफ शेख ने उपचुनाव को सामान्य प्रक्रिया बताया, चुनाव पर पार्टी में आंतरिक मंथन का भी बयान दिया। लेकिन इस बयान के दो दिन बाद ही अब चुनाव को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है। कांग्रेस की कथनी-करनी का यह अंतर सामने आने से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते हुए किसी भी तरह बस सत्ताा हथियाए रखना चाहती है।
यह है चुनाव कार्यक्रम
समय                 प्रक्रिया
प्रातः 10 से 11 तक         नामांकन दाखिल 
प्रातः 11.01 बजे से         नामांकन पत्रों की जांच
प्रातः 11.30 से 12 तक         नाम वापसी
दोप. 12.15 बजे             अंतिम सूची का प्रकाशन
दोप 12.15 से 12.30 तक         मतदान हेतु मत पत्र की तैयारी
दोप.12.30 से 12.45 तक         मतदान के बारे में जानकारी
दोप 12.45 से 2 तक         मतदान
दोप 2 बजे से             मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
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