Friday, April 26th, 2024 Login Here
कलेक्टर ने की कोरोना संक्रमण रोकने के लिए घोषणा, ग्रामीण अंचल में शनिवार की शाम से होगा लागू
मंदसौर जनसारंगी ।
मंदसौर शहर में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा।
इस आशय की घोषणा करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मनोज पुष्प ने बताया कि कोरोनावायरस को नियंत्रित करने के लिए मंदसौर जिले के मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र जिसमें थाना शहर कोतवाली, यशोधर्मन नगर, नई आबादी एवं पुलिस चौकी मुल्तानपुरा की सीमा सम्मिलित है यहां 17 जुलाई शुक्रवार की शाम 6 बजे से 20 जुलाई सोमवार कि सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉक डाउन रहेगा तथा जिले के शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 जुलाई शनिवार की शाम 7 से 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन लागू रहेगा।
श्री पुष्प ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को बिना आपात सेवा अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर घूमना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सभी शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय (अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थाएं, दुकाने पूरी तरह बंद रहेगी, मेडिकल दुकान एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेगी ।दूध की दुकानें एवं घर-घर दूध वितरण सुबह एवं शाम को 6 से 8 बजे तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही आगामी आदेश तक प्रतिदिन सायं 7 बजे दुकाने बंद करना अनिवार्य रहेगा।
उल्लेखनीय है कि मंदसौर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं बुधवार को दो और मरीज मिलने के बाद अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 235 हो चुकी है जिसमें से एक्टिव केस 91 है।