Friday, April 26th, 2024 Login Here
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए आम जन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते, जिले में कानून एवं शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैं एन. एस. राजावत अति जिला मजिस्ट्रेट जिला मंदसौर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के प्रावधानों को लागू करते हुए मंदसौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आदेश जारी होने से दिनांक से आगामी आदेश होने तक कोई भी सामाजिक ,राजनैतिक , खेलकूद , मनोरंजन ,शैक्षणिक ध् सांस्कृतिक ,सार्वजनिक , धार्मिक तथा वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
सामाजिक ध् राजनैतिक ध् खेलकूद ध् मनोरंजनध्शैक्षणिक ध् सांस्कृतिक ध्सार्वजनिक ध् धार्मिक तथा वैवाहिक आदि अन्य कार्यक्रमों की पूर्व में यदि अनुमति भी ली गई है तो उक्त अनुमति एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।
ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टेक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा टो पेसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
बड़ी सब्जी मण्डियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की कार्यवाही की जाएगी।
किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत एवं निर्बाध रूप से बना रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी ।