Saturday, May 11th, 2024 Login Here
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मंदसौर 29 अप्रेल 21/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किया गया है कि मंदसौर जिले में कोविड-19 संक्रमित मरीज बहुत अधिक संख्या में मिलने से मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर एवं संबंधित विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा अनुसार जिले में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सतत बनाए रखने एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते, जिले में कानून एवं शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के प्रावधानों को लागू करते हुए निम्न आदेश जारी किया गया है।

1- जिला मंदसौर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति/ संस्थान के पास नॉन मेडिकल युज ऑक्सीजन सिलेण्डर है तो उसकी सूचना तत्काल अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं समस्त कार्यपालक दंडाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसोर को देना अनिवार्य किया गया था।

2- किसी भी व्यक्ति / संस्थान द्वारा नॉन मेडिकल युज ऑक्सीजन सिलेण्डर के उपयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था, एवं बिना कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मंदसौर की पूर्वानुमति के उपयोग निषेध किया गया था।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावे एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावे, साथ ही निम्नानुसार
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