Friday, May 3rd, 2024 Login Here
2 पहिया वाहन का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा
मंदसौर जनसारंगी कोरोना के कारण लॉक डाउन में 7 मई गुरुवार से एक बार फिर से अधिकांश व्यापार -व्यवसाय को रोस्टर अनुसार काम करने की छूट दी गई है।
अनुविभागीय अधिकारी उपखंड मंदसौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 7 मई गुरुवार से मोहल्ले की किराना एवं सेव नमकीन की दुकानें सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन सुबह 6 से 11 रविवार छोड़ कर रोज खुलेगी, धानमंडी, बस स्टैंंड एवं मुख्य बाजार की किराना दुकाने होम डिलीवरी कर सकेगी।
दूध की दुकाने सुबह 6 से 10 बजे तक एवं शाम 6 से 10 प्रतिदिन खुलेगी
सब्जी/फल की दुकाने सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 से 11 प्रतिदिन रविवार छोड़कर खुलेगी
स्टेशनरी व चश्मे मंगलवार एवं गुरुवार को सुबह 11 से 5 बजे तक खुलेगी।
इलैक्ट्रिक सामान सोमवार , बुधवार ,शुक्रवार शाम 8 से 11 बजे तक होम डिलीवरी होगा।
कृषि सबंधित सामान,पशु आहार, कृषि मशीनरी एवं कृषि मशीन सुधार, खाद, बीज, कीटनाशक, ऑटो पार्ट्स, रिपेयरिंग सोमवार से शनिवार तक दोपहर 12 से 5 बजे तक प्रतिदिन रविवार छोड़कर खुलेगी।
मकान निर्माण, सरिया, सीमेंट एवं हार्डवेयरमंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 6 से 11 (होम डिलेवरी) होगा।
आटा चक्की , पानी प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेगी। इसके अलावा रविवार को केवल मेडिकल स्टोर खुलेंगे। थोक सामग्री का प्रदाय एवं वितरण व्यवस्था प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक होगी ।
आदेश के तहत एसडीएम ने कहा कि खोली जाने वाली दुकानों पर कोरोना से बचने के पर्याप्त उपाय करना होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग,सेनीटाइजर इत्यादि का ध्यान रखना होगा। इस दौरान दुपहिया वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। होम डिलीवरी तीन पहिया वाहन द्वारा की जा सकेगी। गारमेंट एवं मिठाई की दुकानों के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी भी तरह की कालाबाजारी हुई या नियमों का उल्लंघन किया तो तत्काल धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जावेगी।