Friday, May 3rd, 2024 Login Here
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कलेक्टर ने दिए आदेश,आम जनता से की सावधान रहने की अपील
मंदसौर जनसारंगी।
थोड़े से लालच में आकर कई लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को चिट फंड कंपनियों में लगा दिया और इन कंपनियों के कई कर्ताधर्ता करोड़ों रूपऐ डकार कर गायब हो गयें। बिते दिनों मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान ने कंपनी के कर्ताधर्ताओं पर कार्रवाहीं के निर्देश दिऐ थे जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने चिट फंड कंपनियों के विरूद्ध शिकायते दर्ज कर सुनवाई की इसके बाद आज पहली बार कलेक्टर मनोज पुष्प ने बडी कार्रवाहीं करते हुए चिट फंड कंपनी के मंदसौर जिले के एक व्यक्ति सहित पांच कर्ताधर्ताओं की संपती को कुर्क करने के आदेश दिऐ हैं। इन पांच लोगों ने 1 करोड़ 50 लाख 99 हजार रूपऐ की धोखाधड़ी की थी जिसके चलते इन पर कार्रवाहीं की गई। उधर कलेक्टर श्री पुष्प ने आम जनता से आव्हान किया कि वे चिट फंड कंपनियों के चक्कर में आकर अपनी गाड़ी कमाई को ना गंवाऐ।
कलेक्टर  मनोज पुष्प ने चिटफंड कंपनी के माध्यम से 5 व्यक्तियों के द्वारा 1 करोड़ 50 लाख 99 हजार की धोखाधड़ी करने पर मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में हलधन रियलीटी इंडिया लिमिटेड कंपनी में आरडी प्लान एवं एफडी प्लान में लोगों से रूपये निवेश करवाकर दोगुना ब्याज भुगतान करने का लालच एक करोड पचास लाख निन्यानवे हजार तीन सौ चालिस रूपये की धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण में आरोपी जितेन्द्रकुमार पिता गोपालदास सोनी उम्र 45 साल निवासी बडोदा गुजरात, हिनाबेन पति जितेन्द्रकुमार सोनी निवासी बामरोली रोड गोधरा गुजरात, रतनबाई पति रमेशचन्द्र कुशवाहा निवासी नई आबादी, कालाकोट भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र., धीरज कुमार नायक निवासी लिमडी दाहोद गुजरात एवं गोपालकुष्ण सोनी पिता रतनलाल सोनी निवासी बडोदा गुजरात के व्यक्ति है।
इस अन्तःकालीन आदेश को आत्यंतिक बनाने के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला मंदसौर को 15 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व उपखण्ड मंदसौर को अधिकृत किया गया।
कलेक्टर श्री पुष्प ने चिटफंड कंपनियों से जिले की जनता को सावधान रहने की अपील भी की। चिट फंड कंपनियों को लेकर  कलेक्टर श्री मनोज पुष्प कि अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी अधिकारीयों को कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में आम जनता चिट फण्ड कम्पनियों के प्रलोभन में ना आए। साथ ही कम्पनी अधिनियम या सहकारी सोसायटी अधिनियम के अतंर्गत आने वाली निधि कम्पनिया किसी प्रकार की बैंकिग,गैर बैंकिंग कंपनियांे द्वारा भी जनता को भ्रम में डालकर उनसे पैसे लिए जा रहे है उन कम्पनियों पर कार्यवाही की जाए। इस संबंध में मध्य प्रदेश निक्षेपों का संरक्षण अधिनियम एवं अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतू निर्देशित किया गया । कलेक्टर द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि आम जनता जो भी इस रूप में पीडित है वह प्रभारी अधिकारी संदीप शिवा के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। आम जनता को इस संबंध में जागरूक किया जाए कि वह इन चिट फण्ड कम्पनियों के प्रलोभन में आकर अपनी गाढी कमाई को ना फसाएं। इस संबंध में जल्द ही एक रूपरेखा तैयार की जाए एवं उसके अनुसार पूरे जिलें में प्रभावी रूप से कठोर कार्यवाही की जाए ताकि आम जनता को इससे लाभ मिल सके। बैठक में प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर संदीप शिवा, प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी  नितेश कृष्णन, लीड बैंक मैनेजर  के. उद्यन एवं सहकारिता उपायुक्त के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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