Friday, May 3rd, 2024 Login Here
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 कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में मध्‍य प्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं कलेक्‍टर कार्यालय मंदसौर के सभाभवन में आयोजित जिला क्राईसेस मेनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कोरोना वायरस (बिमारी) के संक्रमण एवं प्रसार से बचने, भीड़-भाड़ कम करने, सार्वजनिक समारोह, जुलूस, गैर, सामुहिक भोजन कार्यक्रम, सार्वजनिक-धार्मिक मेले आदि तथा आगामी त्‍यौहारों पर सार्वजनिक स्‍थानों पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम, आदि पर दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत मंदसौर जिले की राजस्‍व सीमा में अतिरिक्‍त जिला मजिस्‍ट्रेट श्री एन.एा राजावत ने प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये है।

मंदसौर की संपूर्ण राजस्‍व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जिला मंदसौर अंतर्गत समस्‍त नगरीय क्षेत्रों नगर पालिका परिषद मंदसौर, नगर परिषद नगरी, नारायणगढ़, पिपलियामण्‍डी, मल्‍हारगढ़, सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ़,गरोठ,भानपुरा, भैसोदा एवं कस्‍बा दलौदा में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा,प्रतिदिन रात्रिलीन लॉकडान के दौरान अत्‍यावश्‍यक सेवाऍं यथा:-स्‍वास्‍थ्‍य, पुलिस,  विद्युत, राजस्‍व विभाग, नगर पालिका/नगर पंचायत (जल वितरण, फायर फायटर आदि), मेडिकल दुकाने, स्‍वास्‍थ्‍य सेवाऍं आदि को छूट रहेगी।जिले के समस्‍त नगरीय क्षेत्रों नगर पालिका परिषद मंदसौर, नगर परिषद नगरी, नारायणगढ़, पिपलियामण्‍डी, मल्‍हारगढ़, सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ़,गरोठ,भानपुरा, भैसोदा एवं कस्‍बा दलौदा में प्रति सप्‍ताह शुक्रवार सॉंय 06.00 बजे से सोमवार प्रात: 06.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा, लॉकडाउन के दौरान उक्‍त अवधि में अत्‍यावश्‍यक सेवाओं में छूट रहेगी जिले के समस्‍त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्‍ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार)  निर्धारित किये जाते है, शनिवार एवं रविवार को समस्‍त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे । पॉंच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10.00 बजे से सॉंय 06.00 बजे तक नियत होगा। यह आदेश 31 जुपाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा। शादी विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्‍यक्ति उपस्थिति रह सकेंगे । शवयात्रा, उठावना  एवं मृत्‍यु कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्‍यक्ति उपस्थित रह सकेंगे । जिम, स्‍वीमिग पूल सिनेमाघर आदि बंद रहेंगे । धार्मिक स्‍थलों में अधिक संख्‍या में लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। दिनांक 09/04/2021 को रंगतेरस पर्व, दिनांक 13-04-2021 को गुड़ी पड़वा, चेतीचॉंद पर्व, दिनांक 13/04/2021 से चेत्र नवरात्री पर्व प्रारंभ, 14/04/2021 डा अंबेडकर जयंति एवं 14/04/2021 से पवित्र रमजान माह प्रारंभ, 25/04/2021 को महावीर जयंति, 27/04/2021 को हनुमान जयंति पर्व के दौरान त्‍यौहार अपने घरो में ही रहकर मनाऍं जाऍं, किसी भी प्रकार    के लंगर एवं भंडारे का आयोजन, सार्वजनिक भोजन गोठ का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। मंदिरों के गर्भगृह में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा । नवरात्रि पर्व के दौरान माता मंदिरों, नालछामाता मंदसौर, दुधाखेडीमाता भानपुरा, चामुण्‍डा माता शामगढ़, खिडकीमाता मंदसौर आदि एवं जिले में स्थित अन्‍य समस्‍त धार्मिक स्‍थलों पर किसी प्रकार के धार्मिक मेले, भण्‍डारे, आदि के आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा । किसी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्‍थानों पर करने पर प्रतिबंध रहेगा । सार्वजनिक स्‍थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी की स्‍थापना नहीं की जा सकेगी । त्‍यौहारों के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, चल समारोह, रेली, मोन जूलूस आदि नहीं निकाले जा सकेंगे। प्रतिदिन रात्रिकालीन लॉकडाउन एवं प्रति शुक्रवार की सॉंय 06.00 बजे से सोमवार की प्रात: 06.00 बजे की अवधि में किसी भी व्‍यक्ति को बिना आपात सेवाऍं अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, तथा उक्‍त अवधि में सड़कों/सार्वजनिक स्‍थानों पर घूमना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा । दूध की दुकाने एवं घर-घर जाकर दूध बॉंटने वाले दूध विक्रेता प्रात: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक एवं सॉंय 06.00 बजे से 08.00 बजे तक दूध का विक्रय कर सकेंगे । न्‍यूज पेपर हॉकर प्रात: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक पेपर/समाचार पत्र का वितरण कर सकेंगे । जिले से गुजरने वाले हाईवे/स्‍टेट हाईवे/नेशनल हाईवे-राजमार्ग उक्‍त प्रतिबंध से मुक्‍त रहेंगे । सभी प्रकार के कार्यक्रम, विवाह आदि की पूर्वानुमति संबंधित सब डिव्‍हीजनल मजिस्‍ट्रेट से प्राप्‍त करने पर ही कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित संख्‍या अनुसार एवं कोरोना गाईड लाईन का पालन करने पर ही किया जा सकेगा। राजनैतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे, यथा-संभव वर्चुअल आयोजन किये जावें । दुकान/संस्‍थानों के शुभारंभ आदि कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे, सक्षम अनुमति से मात्र 20 लोगों की उपस्थिति में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किए जा सकेंगे ।

*इन गतिविधियॉं पर लॉकडाउन में प्रतिबंध में रहेगी छूट*

अन्‍य राज्‍यों से माल सेवाओं का आवागमन। केमिस्‍ट, राशन दुकानें, अस्‍पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं A.T.M., दूध एवं सब्‍जी की दुकानें। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्‍चा/ तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन। केन्‍द्र सरकार, राज्‍य सरकार एवं स्‍थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन। परीक्षा केन्‍द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्‍द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण। एम्‍बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाऍं। टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी। बस स्‍टेण्‍ड, रेल्‍वे स्‍टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिकों को रहेगी छुट। 

उक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति अथवा व्‍यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश सर्व-साधारण जनता को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्‍येक व्‍यक्ति पर सम्‍यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अत: दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है ।

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