Friday, May 3rd, 2024 Login Here
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शिवराज सरकार ने अध्यादेश को दी मंजूरी, मकानों का तीस प्रतिशत अवैध निर्माण भी वैध होगा
मंदसौर।

शहर में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए मंगलवार को अच्छी खबर आई अब शहर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसकों लेकर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार बड़ा फैसला किया है। अवैध कॉलोनियां वैध करने के विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब सरकार इसके नियम लागू करेगी। इस निर्णय से मंदसौर की 50 से अधिक अवैध काॅलोनियों समेत पूरे प्रदेश में 6,876 काॅलोनियों को वैध किया जाऐगा। इसके साथ ही  यदि आपने अपने प्लॉट पर निर्धारित एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) से 30 प्रतिशत अधिक निर्माण कर लिया है, तो उसे वैध कराया जा सकेगा। इसके बाद इन कॉलोनियों में नगर पालिका सीधे विकास कार्य करा पाऐगी। काॅलोनियां वैध नहीं होने के कारण अब तक नपा यहां समुचित विकास नहीं करवा पा रहीं थी जिसके कारण नागरिकों की भी लंबे समय से यह मांग थी। 2010 के नपा चुनाव में सीएम शिवराज ने इसकी घोषणा भी की थी लेकिन अब जाकर काॅलोनियों को वैध करने का रास्ता साफ हुआ।
शहर में 50 अवैध कॉलोनियों में 60 हजार से अधिक लोग निवास करते हैं। अवैध होने के कारण सालों से मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। अब इन पर से अवैध का ठप्पा हटेगा और कॉलोनियों में सड़क, पानी, नाली, हरियाली सहित सभी सुविधाओं का विस्तार होगा। हालांकि तीन साल पहले भी प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग की कार्यशाला में काॅलोनियों को लेकर फैसला किया था जिसमें कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाकर इन कॉलोनियों में विकास कार्यों पर नगर पालिका 80 प्रश राशि व 20 प्रश राशि हितग्राहियों से लेने का निर्णय हुआ था हितग्राहियों द्वारा राशि नहीं दी जाती है तो विधायक, सांसद निधि से भी 20 प्रश राशि लिए जाने का निर्णय हुआथा लेकिन इसके बाद भी प्रकिृया आगे नहीं बड़ी और नागरिक परेशान ही होते रहे । लेकिन अब शिवराज सरकार के फैसले से नागरिकों राहत मिलेंगी।
सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अवैध निर्माण पर कंपाउंडिंग 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना प्रस्ताविक किया था, लेकिन इस पर चर्चा के बाद इसे 30 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। यानी अब यदि आपने 30 प्रतिशत प्रतिशत अधिक निर्माण किया है, तो उसे वैध कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मकान की हाइट को बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके लिए फायर सिक्यूरिटी की शर्तें का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि पिछले वर्षों में नगरीय प्रशासन ने अपने सर्वे में पाया था कि अधिकतर मकानों में नक्शे या एफएआर से ज्यादा निर्माण किया गया है। वर्ष 2017 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इसने अवैध निर्माण को वैध करने की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी। पिछले दिनों भोपाल नगर निगम सहित अन्य निकायों ने अवैध निर्माण पर हजारों नोटिस भी जारी किए हैं।
जानिए - अवैध निर्माण भी दो प्रकार के होते हैं
अवैध निर्माण में भी दो प्रकार हैं। एक यह कि किसी प्लॉट पर आपने बिल्डिंग परमिशन से अधिक निर्माण कर लिया, लेकिन वह उस प्लॉट पर मिलने वाले एफएआर की सीमा के अंदर है। ऐसे में बिल्डिंग परमिशन की पांच गुना राशि देकर 10 प्रतिशत तक अधिक निर्माण को वैध कराया जा सकता है।
दूसरा अवैध निर्माण वह है, जिसमें निर्धारित एफएआर या एमओएस (मार्जिनल ओपन स्पेस) से अधिक निर्माण कर लिया जाता है। ऐसे में निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन की पांच प्रतिशत राशि चुकाकर 10ः अवैध निर्माण को वैध कराया जा सकता है। नया एक्ट लागू होने के बाद यह सीमा बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगी।अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए फ्रंट एमओएस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। साइड व रीयर एमओएस पर अधिक निर्माण को वैध कराने की सुविधा रहेगी। अभी भी यही व्यवस्था है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
ऐसे समझें... कितनी छूट मिलेगी
भोपाल में आवासीय क्षेत्र में सामान्य तौर पर एफएआर 1.25 है अर्थात यदि आपके पास 1000 वर्ग फीट का प्लॉट है, तो उस पर 1250 वर्गफीट निर्माण की अनुमति मिल सकती है। अभी उसमें 10 प्रतिशत अधिक निर्माण यानी 1375 वर्ग फीट तक निर्माण को वैध कराया जा सकता है। एक्ट लागू होने के बाद 1625 वर्ग फीट तक निर्माण को वैध कराया जा सकेगा।
यें हैं अवैध कॉलोनियां
पटेल नगर (गुर्जर व सिंधी कॉलोनी भी सम्मिलित), जैन कॉलोनी संजीत रोड, मीरा कॉलोनी, सत्यसांई कॉलोनी, मयूर कॉलोनी, शुभम नगर नाहर सैयद, गुलमोहन कॉलोनी, पारख कॉलोनी, नाहर सैयद कॉलोनी, चंद्र कॉलोनी, रोशन कॉलोनी, अरोरा कॉलोनी, नेमी नगर, महावीर नगर गीताभवन रोड, कोठारी नगर, नूर कॉलोनी, अनुपम नगर, कोठारी नगर पार्ट-1-2-3-4, संजय हिल्स-1, संजय हिल्स-2, राजीव नगर, इंदिरा नगर, राज कॉलोनी, रितुराज कॉलोनी, नारायण नगर, लक्ष्मी नगर, कल्पना नगर, तिलक नगर, माली कॉलोनी, पाटील कॉलोनी, प्रजापत कॉलोनी, प्रजापत कॉलोनी अंकुर अपार्टमेंट के पास, कुमार कॉलोनी, चैधरी कॉलोनी, जनता कॉलोनी स्टेशन रोड, पारख कॉलोनी स्टेशन रोड, प्रेम कॉलोनी, एकता कॉलोनी, उदपुरा कॉलोनी, सुदर्शन कॉलोनी, बसंत विहार, खत्री कॉलोनी, हाजी कॉलोनी मदारपुरा रिंगवाल के पास, देतवार कॉलोनी, मुडेल कॉलोनी, सत्यनारायण कॉलोनी, जाजपुरिया कॉलोनी, जमीदार कॉलोनी, चंदेल पटवारी वाली गली अवैध, नंदराम कॉलोनी, मोतियाखाई हीरा की बगीची के पास, बैरागी नगर एवं कैलाश नगर।

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