Friday, May 3rd, 2024 Login Here
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सरकार ने जारी किया आदेश, आत्महत्या मामलों को रोकने की कोशिश
मंदसौर।
शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ इन संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्रों को अपने यहां दाखिला नहीं देगा। न ही अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे करेगा। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश एक कानूनी ढांचे की जरूरत को पूरा करने और बेतरतीब ढंग से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए हैं जो मध्य प्रदेश समेत देशभर के सभी निजी कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थान को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
इसलिए मंत्रालय ने जारी किया आदेश

मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने, संस्थानों में आग की घटनाओं के बढऩे, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों को देखते हुए लिया है।
शिक्षा मंत्रालय ने दिए ये दिशा निर्देश

-कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा।
-कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकता।
-कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते।
-विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।
-कोचिंग संस्थान पढ़ाई की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता या प्रकाशित नहीं करवा सकता या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकता।

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