Friday, May 3rd, 2024 Login Here
मंदसौर। आज से प्रदेशभर में साइबर तहसील व्यवस्था लांच हो जाएगी। इस व्यवस्था की खास बात यह है कि कृषि भूमि की रजिस्ट्री होने के 15 दिन बाद यह आपके नाम हो जाएगी। राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने सभी जिलों में साइबर तहसील खोलने का फैसला लिया था। शुरुआत में यह 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। इन तहसीलों के खुलने से अब राजस्व विभाग के कई कठिन काम आसान हो जाएंगे। विशेषकर टर्मिनस सीमांकन और नामांकन भी बेहद आसानी से होगा। जो व्यक्ति कृषि भूमि खरीदकर रजिस्ट्री करवाएगा, उसके बाद 15 दिनों में नामांतरण भी अपने-आप हो जाएगा। इसके लिए अलग से चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रवार को उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस योजना को पूरे प्रदेश में लांच कर देंगे।
बदल जाएगी तस्वीर
साइबर तहसील प्रदेश के सभी जिलों में लागू होने के बाद भोपाल स्थित राजस्व आयुक्त कार्यालय में भी बदलाव हो जाएगा। यहां स्थापित साइबर तहसील में 15 तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की जरूरत पड़ेगी। पहली बार 7 तहसीलदारों को संलग्न कर साइबर तहसील व्यवस्था शुरू की गई है। शुरुआत में 12 जिलों में इसे लागू किया गया था। प्रदेश में इस नई व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग ने मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर धारा 13 क में साइबर तहसील स्थापना के प्रावधान किए हैं।
यह होगा फायदा
इस व्यवस्था से किसी भी जिले में बिना आवेदन दिए रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण हो जाएगा।
खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार हो जाया करेगा।
अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में भी यह योजना लागू होगी।
इससे आनलाइन, पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से सुशासन आएगा।
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने सभी जिलों में साइबर तहसील खोलने का फैसला लिया था। शुरुआत में यह 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। इन तहसीलों के खुलने से अब राजस्व विभाग के कई कठिन काम आसान हो जाएंगे। विशेषकर टर्मिनस सीमांकन और नामांकन भी बेहद आसानी से होगा। जो व्यक्ति कृषि भूमि खरीदकर रजिस्ट्री करवाएगा, उसके बाद 15 दिनों में नामांतरण भी अपने-आप हो जाएगा। इसके लिए अलग से चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रवार को उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस योजना को पूरे प्रदेश में लांच कर देंगे।
बदल जाएगी तस्वीर
साइबर तहसील प्रदेश के सभी जिलों में लागू होने के बाद भोपाल स्थित राजस्व आयुक्त कार्यालय में भी बदलाव हो जाएगा। यहां स्थापित साइबर तहसील में 15 तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की जरूरत पड़ेगी। पहली बार 7 तहसीलदारों को संलग्न कर साइबर तहसील व्यवस्था शुरू की गई है। शुरुआत में 12 जिलों में इसे लागू किया गया था। प्रदेश में इस नई व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग ने मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर धारा 13 क में साइबर तहसील स्थापना के प्रावधान किए हैं।
यह होगा फायदा
इस व्यवस्था से किसी भी जिले में बिना आवेदन दिए रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण हो जाएगा।
खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार हो जाया करेगा।
अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में भी यह योजना लागू होगी।
इससे आनलाइन, पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से सुशासन आएगा।