Friday, May 3rd, 2024 Login Here
पुलिस ने तलाशा और आरोपी पिता-पुत्र पर किया प्रकरण दर्ज
मंदसौर। काका और उसका बेटा पिता की मौत के बाद नौ वर्षीय बच्ची को मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे थे। जिससे परेशान होकर बच्ची गुजरात चली गई। दाहोद से पुलिस ने उसे दस्तयाब किया है। वहीं बाप-बेटों के खिलाफ के दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि 1 फरवरी 24 को फरियादी द्वारा अपनी नाबालिग लडकी के गुमने की सुचना थाने पर दी थी। केस दर्ज कर जांच शुरु की गई। 8 फरवरी 24 को अपहर्ता नाबालिक पीडिता को दाहोद गुजरात से दस्तयाब किया गया। बालिका से पुछताछ करते जानकारी मिली कि बालिका के माता पिता नही है। एक महिने पहले बालिका के पिता की मृत्यु होने से बालिका व उसके दो नाबालिग भाईयो को काका खुमानसिह अपने साथ लाया था। तबसे ही काका व उसके लडक़े अर्जुन द्वारा घर का सारा काम करवाना, बेवजह पाईप डण्डो से मारपीट करना शारीरिक मानसिक यातनाएं देना बताया। घटना दिनांक को भी अर्जुन द्वारा पाईप से मारपीट करने से बालिका दाहोद चली गई थी। बाद प्रकरण मे काका खुमानसिह व पुत्र अर्जुनसिह के विरूद्ध धारा 323,294,506,34 भादवि व किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 का इजाफा किया गया। बाद बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर बालिका अपने घर नही जाना चाहती थी जिसे अपना घर छोडा गया।
मंदसौर। काका और उसका बेटा पिता की मौत के बाद नौ वर्षीय बच्ची को मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे थे। जिससे परेशान होकर बच्ची गुजरात चली गई। दाहोद से पुलिस ने उसे दस्तयाब किया है। वहीं बाप-बेटों के खिलाफ के दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि 1 फरवरी 24 को फरियादी द्वारा अपनी नाबालिग लडकी के गुमने की सुचना थाने पर दी थी। केस दर्ज कर जांच शुरु की गई। 8 फरवरी 24 को अपहर्ता नाबालिक पीडिता को दाहोद गुजरात से दस्तयाब किया गया। बालिका से पुछताछ करते जानकारी मिली कि बालिका के माता पिता नही है। एक महिने पहले बालिका के पिता की मृत्यु होने से बालिका व उसके दो नाबालिग भाईयो को काका खुमानसिह अपने साथ लाया था। तबसे ही काका व उसके लडक़े अर्जुन द्वारा घर का सारा काम करवाना, बेवजह पाईप डण्डो से मारपीट करना शारीरिक मानसिक यातनाएं देना बताया। घटना दिनांक को भी अर्जुन द्वारा पाईप से मारपीट करने से बालिका दाहोद चली गई थी। बाद प्रकरण मे काका खुमानसिह व पुत्र अर्जुनसिह के विरूद्ध धारा 323,294,506,34 भादवि व किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 का इजाफा किया गया। बाद बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर बालिका अपने घर नही जाना चाहती थी जिसे अपना घर छोडा गया।