Friday, May 3rd, 2024 Login Here
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मानवाधिकार आयोग ने की कार्रवाहीं, गंदा पानी जमा हो जाने की हुई थी शिकायत
मंदसौर।
एक मामले में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में लापरवाही के बाद मंदसौर नपा सीएमओ सुधीर कुमार सिंह के खिलाफ मानवाधिकार आयोग ने पांच हजार का जमानती वारंटी जारी किया है। सूचना पत्र एवं जमानती वारंटी एसपी छतरपुर के माध्यम से तीस अप्रैल के पूर्व तामिल करने के आदेश दिए गए है। कई पदीय एवं नामजद स्मरण देने के बावजूद प्रतिवेदन न देने के चलते सुधीर कुमार सिंह को आयोग ने तीस अप्रैल को स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा है।
मिली जानकारी के अनुसार आयोग के उक्त प्रकरण के अनुसार आवेदक बंशगोपाल लखेरा नि. साकेत नगर कॉलोनी  जिला मंदसौर ने डॉ विश्वास बंगाली के खिलाफ शादी समारोह के लिये पैलेस का निर्माण करवाये जाने के कारण आवेदक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली नाली जमा होकर बंद हो जाने, गंदा पानी जमा होने की शिकायत की थी। मामले में आयोग ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मदंसौर से प्रतिवेदन मांगा था।
नहीं दिया प्रतिवेदन

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मंदसौर को पूर्व में पत्र दिनांक- 13.10.2022, 28.11.2022, 03.02.2023, 17.04.2023 एवं 20.07.2023 को पत्र एवं स्मरण पत्र जारी किये गये थे। दिनांक 20.11.2023 को सुधीर कुमार सिंह मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मंदसौर को व्यक्तिगत नाम से पत्र जारी कर आयोग के समक्ष 15.12.2023 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा 15.12.2023 को आयोग के समक्ष उपस्थित रहने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था। सुधीर कुमार सिंह द्वारा ना तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और ना ही वे दिनांक 15.12.2023 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुये।
इसके बाद हुई अब कार्रवाई

 सुधीर कुमार सिंह मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मंदसौर को उनके व्यक्तिगत नाम से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32 ग के प्रावधान अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में एवं आयोग के समक्ष 15.12.2023 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असफल होने के कारण 500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। तत्संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15.12.2023 तक जवाब प्रस्तुत करने तथा आयोग के समक्ष 15.12.2023 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असफल होने के कारण धारा 32(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 5000रूपये का जमानती वारण्ट 30.04.2024 को व्यक्गित रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये है। सूचना पत्र एवं जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक, मंदसौर के माध्यम से तामील करवाकर 30.04.2024 के पूर्व किया जाना है।


Chania