Monday, May 6th, 2024 Login Here
मामला नगर परिषद भानपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाडा कर अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का
गरोठ(नि.प्र.) नगर परिषद भानपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना में शासन के नियम निर्देश के विपरीत जाकर फर्जीवाडा धांधलियों कर अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने को लेकर गरोठ के पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश अग्रवाल ने आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल को शिकायत किये जाने पर जांच हेतु संचालनालय भोपाल के आदेश दिनांक 31/12/2018 से जांच समिति गठित की गयी थी।जिसमें सोमनाथ झारिया संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन को अध्यक्ष एवं हंस कुमार जैन अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग उज्जैन एवं रियाजुद्दीन कुरैशी परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला मंदसौर को सदस्य नियुक्त किया गया था।उक्त जांच समिति ने जांच तकनीकी स्वरुप की होने से मनोज कुमार घोष सहायक यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन से भी शिकायत के संबंध में जांच करवाकर प्रतिवेदन लिया गया है।जांच समिति ने शिकायत की जांच में पाया गया कि नगर परिषद भानपुरा की पीआईसी ने प्रस्ताव क्रमांक-200, दिनांक 24/08/2018 से 28 हितग्राहियों के भुगतान की पुष्टि सर्वानुमति की जाकर आगामी किश्तों के भुगतान तथा उक्त सूची में यदि इस आधार पर अपात्र पाये गए हितग्राहियों को किये भुगतान की पुष्टि की जाने के उपरांत इन हितग्राहियों की सूची अनुमोदन हेतु जिला कलेक्टर की ओर पत्र क्रमांक 1079, दिनांक 27/08/18 के द्वारा भेजी गयी है,इस कृत्य से स्वमेव सिद्ध है कि भुगतान उपरांत हितग्राहियों के नाम सूची में जोडे गये है,जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु जारी शासनस के परिपत्र क्रमांक/1-10-31/18-2/2017/भोपाल/दिनांक 01/11/2014 द्वारा दिये गए निर्देशों के विपरीत है।कलेक्टर जिला मंदसौर से प्रधानमंत्री आवास योजना के बी.एल.सी.
के 28 हितग्राहियों के अनुमोदन/सत्यापन के बगैर ही कुल राशि रुपये 45,70,000/-का भुगतान स्वीकृत कर भारत सरकार एवं म.प्र.सरकार के अनुदान राशि का अनियमित रुप से अपात्र बी.एल.सी.के हितग्राहियों को राशि वितरीत की गयी है।भुगतान करने में निकाय के तत्कालिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं वर्तमान सीएओ सहित लेखापाल,उपयंत्री प्रथम दृष्टया उत्तरदायी दोषी पाये जाने के साथ ही पीआईसी प्रस्ताव क्रमांक-200 दिनांक 24/08/18 द्वारा 28 अपात्र हितग्राहियों को अनियमित भुगतान करने की स्वीकृति एवं पुष्टि करने,शासकीय राशि का धोखाधड़ी पूर्वक दुरुपयोग करने के लिए पी.आई.सी एवं परिषद अध्यक्ष सहित पदाधिकारियो प्रथम दृष्टया उत्तरदायी दोषी पाकर जांच प्रतिवेदन में बी.एल.सी.योजना में 28 अपात्र हितग्राहियों को रुपये 45.70 लाख व्यय कर नगर परिषद भानपुरा के पदाधिकारीगण/अधिकारियो एवं कर्मचारियों द्वारा शासकीय राशि का धोखाधड़ी पूर्वक राशि की हेराफेरी कर अपव्यय कर अपने पद का दुरुपयोग किया जाना पाया जाकर जांच समिति ने उक्त समस्त पदाधिकारियों को म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने पदीय दायित्वों का दुरुपयोग करने के कारण इनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के साथ ही राशि रुपये 45.70 लाख की समान रुप से उपरोक्त समस्त पदाधिकारीगण/अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वसूल की किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए जांच समिति ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/शिका./भानपुरा/संचा./PMAY/2019/859/उज्जैन/दिनांक 02/03/2019 से आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल आगे की कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन भेजा गया है।