Friday, April 26th, 2024 Login Here
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सौशल मिडिया पर की थी आपत्तिजनक पोस्ट, लाईक और कमेंट्स
मंदसौर जनसारंगी।

 डोराना में हुई घटना के बाद पुलिस और प्रशासन सख्त हो गया है। आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही कमेंटस और लाईक करने वालों पर भी केस दर्ज किया गया है। पहला मामला अफजलपुर के ग्राम रिंडा में एक युवक द्वारा डोराना की घटना को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। लाइक व कमेंट करने वाले तीन अन्य के खिलाफ धारा 505 (2) 188 के तहत केस दर्ज किया है। दूसरा मामला संजीत का है जहां नाबालिग द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई। इस पोस्ट के खिलाफ पुलिस ने संज्ञान मैं लेते हुए बाल अपचारी के खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में लिया। वहीं तीसरा मामला शहर कोतवाली का है जहां मदारपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज हुआ है।
पुलिस ने बताया कि ग्राम संजी िनिवासी व्यक्ति द्वारा व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मंदसौर जिले के डोराना व उज्जैन की घटना को लेकर धर्म विशेष के विरूद्व धार्मिक भावनाऐ आहत करने वाली पोस्ट की गई थी जिस पर नाहरगढ़ पुलिस ने धारा 2 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया इसी तरह अफजलपुर पुलिस ने रिण्डा निवासी कययुम पिता शहादत मंसूरी, नौशाद पिता शाहदत मंसूरी, कल्लु पिता मुराद मंसुरी, फिरोज पिता मुराद मंसुरी तथा एक विधि विरूद्व किशोर पर प्रकरण दर्ज किया है तथा शहर कोतवाली पुलिस ने अहमद पिता मो यूनुस शेख निवासी मदारपुरा पर केस दर्ज किया है।
इसी तरह से अब गु्रप में आपत्तिजनक पोस्ट आने पर गु्रप एडमीन पर भी कार्रवाई होगी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या टिप्पणी करने पर सोशल मीडिया के एडमिन के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने बताया कि साम्प्रदायिक सौहार्द व कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे इसलिए मंदसौर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मंदसौर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर मंदसौर जिले में किसी भी स्थल पर किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन रैली या बंद का आयोजन नहीं कर सकेगा तथा आगामी त्यौहारोंपर्वों के दौरान धार्मिक स्थलों पर गुलाब फेंकना एवं अशोभनीय नारेबाजी करना आदि पर प्रतिबंध रहेगा। ’फेसबुक,व्हाट्स अप, ट्वीटर आदि सोशल मिडिया साईटस परआपत्तिजनक सामग्री नहीं डाली जावेगी। न ही ऐसी सामग्री पर कमेंट्स,क्रासकमेंटस,फारवर्ड किये जायेंगे जिसके कारण समाज में वैमनस्यता के संचार की आशंका हो।
पुलिस लगातार कर रहीं निगरानी
पुलिस अधीक्षक सिद्दार्थ चैधरी ने बताया कि रोक लगने के बाद भी कुछ लोग सौशल मिडिया पर धर्म विशेष के विरूद्व आपत्तिजनक पोस्ट साझा कर रहे है ऐसे में पुलिस की विशेष कनीकि टीम लगातार नजर रख रहीं है। मामला संज्ञान में आते ही तत्काल कार्रवाहीं की जा रहीं है। इसलिए हर व्यक्ति सौशल मिडिया प्लेट फार्म के दुरूपयोग से स्वयं बचे और अपनों को भी बचाऐ। किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के विरूद्व कोई भी अभद्र, अश्लील व साम्प्रदायिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न करने जैसी पोस्ट, कमेंटस इत्यादि को शेयर ना करें, विशेष कर ग्रुप एडमिन इसके लिए जिम्मेदार हैं।इसलिए अत्यन्त आवश्यक कारणों से ही ग्रुप को निर्मीत करें व ग्रुप में आवश्यक लोगों को ही जोडा जाये। अंजान, अज्ञात, असामाजिक व्यक्तियों को तत्काल ग्रुप से रिमुव्ह करें। गु्रप की सेंटिग्स से भली भांती अवगत होकर औनली सेंट बाय एडमिन सेटिग्स का उपयोग करें।
बिना अनुमति नहीं निकलेगें जुलूस, रैली
साम्प्रदायिक सौहर्द व कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे इसलिए मंदसौर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मंदसौर जिले में मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर मनोज पुष्प ने प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर मंदसौर जिले में किसी भी स्थल पर किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन रैली या बंद का आयोजन नहीं कर सकेगा तथा आगामी त्यौहारों,पर्वों के दौरान धार्मिक स्थलों पर गुलाल फेंकना एवं अशोभनीय नारेबाजी करना आदि पर प्रतिबंध रहेगा। फेसबुक,व्हाट्स अप, ट्वीटर आदि सोशल मिडिया साईटस पर आपत्तिजनक सामग्री नहीं डाली जावेगी। न ही ऐसी सामग्री पर कमेंट्स,क्रासकमेंटस,फारवर्ड किये जायेंगे जिसके कारण समाज में वैमनस्यता के संचार की आशंका हो।

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