Friday, April 26th, 2024 Login Here
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मंदसौर निप्र । माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री रूपेश कुमार गुप्ता   मदंसौर के द्वारा आरोपी गोवर्धनलाल पिता केशुराम भांभी, 52साल,  नि.  माल्याखेडी, थाना वायडी नगर, मदंसौर मप्र को अफीम तस्करी करने का आरोपी मानते हूए 03 वर्ष कारावास एवं 30 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।
   मीडिया सेल अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन के बताया कि प्रकरण इस प्रकार है कि दिंनाक- 19.06.2016 को पुलिस थाना पिपलियामंडी के सहायक उप निरीक्षक- जगदीश सीनम को विश्वसीन मुखबिर से सूचना प्राप्त हूई की गोवर्धनलाल भांभी नि0 माल्याखेडी, थाना वायडी नगर का अवैध अफीम लिए महू-नीमच हाई-वे के रास्ते पर जाकर राजस्थान के बाहर से आने वाले तस्कर को देने जा रहे है।  मुखबिर सूचना से कार्यवाही करते हूए पुलिस फोर्स व पंचान को तलब कर मौके पर कार्यवाही करने हेतु रवाना हूए। मौके पर पहूच कर नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद मुखबिर सूचना के अनुसार बताया संदिग्ध व्यक्ति काली पेंट व ब्लू शर्ट में मोटर सायकिल पर आता दिखा, पुलिस फोर्स की सहायता से नाकाबंदी कर उक्त व्यक्ति को रोककर उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम गोवर्धनलाल पिता केशुराम भांभी  का होना बताया। उसकी तलाशी लेने पर 2 किलो मादक पदार्थ अफीम मिली। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर  एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया ।   अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी गोवर्धनलाल  को अफीम तस्करी करने का आरोपी मानते हूए 03 वर्ष कारावास एवं 30 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन पदेन लोक अभि योजक/ उप संचालक अभियोजन  बापुसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया एवं सक्रिय सहयोग एडीपीओ नितेश कृष्णन के द्वारा किया गया।

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