Friday, April 26th, 2024 Login Here
मंदसौर
। सात वर्षों पूर्व मंदसौर के जनकुपुरा गणपति चौक निवासी श्री ज्वेलर्स के
संचालक प्रदीप पिता ओमप्रकाश सोनी कि राजस्थान के प्रतापगढ़ के समीप 4
लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य मिटाने की नियत से शव को जलाकर
जंगल में फेंक दिया था । सात वर्षों तक न्यायालय में चले मामले में सुनवाई
के बाद आज 31 अक्टूबर को एडीजे न्यायालय बांसवाड़ा में महत्वपूर्ण फैसला
सुनाते हुए हत्या करने वाले दो आरोपी को आजन्म कारावास एवं दो अन्य
आरोपियों को सात सात वर्ष की सजा सुनाई ।
अधिवक्ता
जितेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि 10 अक्टूबर 2013 को मंदसौर के गणपति
चौक निवासी प्रदीप सोनी को प्रतिक भंडारी, नंदकिशोर फुलवानी ,गोपाल ग्वाला व
दशरथ उर्फ दस्यु प्रदीप सोनी से चर्चा करने हेतु प्रदीप की शिफ्ट कार से
प्रतापगढ़ की ओर गए और रास्ते में प्रतापगढ़ के निकट माल्याखेड़ी के यहां
पर प्रदीप का रस्सी से गला घोट कर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद
साक्ष्य मिटाने की नियत से शव को बांसवाड़ा के चिड़ियावासा के जंगल में
जलाकर फेंक दिया और कार लेकर फरार हो गए। कार उदयपुर में पार्किंग में
मिली मोबाइल कहीं और मिला था ।इस पूरे घटनाक्रम में प्रतिक भंडारी,
नंदकिशोर फुलवानी, गोपाल ग्वाला एवं दशरथ उर्फ दस्यु चारो के खिलाफ हत्या
का मामला दर्ज हुआ था। सात वर्षों तक मामला बांसवाड़ा एडीजे न्यायालय में
चलता रहा। माननीय न्यायाधीश ने आज 31 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण फैसला
सुनाते हुए प्रदीप सोनी हत्याकांड में प्रतिक भंडारी एवं नंदू फुलवानी को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा गोपाल ग्वाला एवं दशरथ उर्फ दस्यु को सात
सात वर्ष की सजा सुनाई। प्रदीप सोनी की ओर से माननीय न्यायालय में पैरवी
मंदसौर के युवा ऐडवोकेट जितेंद्र सिंह सिसोदिया ने की । शासन की शासकीय
अधिवक्ता के रूप में बांसवाड़ा के सादिक खान पठान ने पैरवी की ।