Saturday, April 27th, 2024 Login Here
पिपलिया कृृषि मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी गुर्जर ने की किसानों व व्यापारियों से मुलाकात मोदी सरकार की योजनाओं से संसदीय क्षेत्र रोशन हो रहा लाखों खर्च करने के बाद भी जलकुंभी नहीं हटी, अब नपा कर्मचारियों पर जिम्मा! दो साल से कागजों में उलझे अमृत -2 पर आचार संहिता का साया, छह महिने और करना होंगा इंतजार मंदसौर में कार में सवारों से एक करोड़ नगदी और तीन किलो चांदी पकडाई श्रृद्धा, समर्पण और भक्ति भाव से मनाया गया श्री हनुमान जन्मोत्सव भक्तों के दुःख दूर कर आरोग्य तीर्थ बन चुका है श्री हर्कियाखाल बालाजी का धाम मतदान से पहले कार्रवाहीं, 23 बदमाश तीन महिने के लिऐ जिलाबदर शिवना में नाइट्रोजन ज्यादा इसलिए फेल रही जल कुंभी.. बुनियादी संसाधनों का समग्र विकास भाजपा सरकार कर रही कार में बैठकर उतार रहे थे सट्टा, 9 सटोरिये गिरफ्तार, पांच करोड़ का हिसाब मिला मंदसौर की युवती के साथ रतलाम के कोचिंग संचालक ने किया दुष्कर्म मंदसौर नया रिकार्ड बनाऐ, डबल इंजन की सरकार करेंगी यहां विकास-सीएम डॉ यादव सीएम डॉ मोहन यादव ने मंदसौर में किया रोड शो, गांधी चौराहे पर जनसभा को भी संबोधित किया तैलीया तालाब पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को सही माना एनजीटी ने

मन्दसौर निप्र ।  जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि राष्ट­ीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर  के दिशानिर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री तारकेश्वर सिंह के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय मंदसौर तथा तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ, नारायणगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09 मार्च को किया जावेगा। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिगृहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रिलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जावेगा।
लोक अदालत में म.प्र. पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लि. मंदसौर के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्रीमान् तारकेश्वर सिंह द्वारा बताया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 9 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलु, समस्त कृषि 05 किलो वाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्व शक्ति के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छुट दी जावेगी।
(1) प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जानें पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ:माही चक्रवृध्दि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी।
(2) लिटिगेशन स्तर पर :- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होनें की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ:माही चक्रवृध्दि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
छूट निम्नलिखित नियम एवं शर्तों र्के तहत दी जावेगी
आदेवक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा, उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूध्द विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।  आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूध्द बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।  नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपभोगकर्ता छूट के पात्र नही होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरूध्द बकाया राशि पर कोई छूट नही दी जायेगी । यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 09 मार्च  में समझौता करने के लिये ही लागू रहेगी एवं अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

Chania